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Calcutta High Court : संदेशखाली में नये आरोपों की तत्काल सुनवाई से हाईकोर्ट ने किया इंकार

Calcutta High Court : मुख्य न्यायाधीश ने कहा, मैडम, "हम जांच एजेंसी नहीं हैं. मामले की जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है, इसलिए कृपया जाएं और अपनी समस्याएं हमें नहीं बल्कि सीबीआई को बताएं, क्षमा करें.

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