पटना/खगौल : 10 साल की बच्ची पर जम कर कहर टूटा है. उसे सात माह से घर में बंधक बना कर रखा गया. बंधुआ मजदूर बना कर काम लिया गया. काम में देर हुई, तो थप्पड़ और डंडों से उसकी पिटाई कर दी. वक्त गुजरने के साथ दंपती और क्रूर होते गये. उसे छुरी गरम करके दागा गया.
लड़की बाहर नहीं निकल पा रही थी, पर उसके चीखने की आवाज मकान की चहारदीवारी से निकल कर लोगों के कानों तक पहुंच रही थी. गुरुवार को गुप्त सूचना पर खगौल पुलिस ने छापेमारी कर बच्ची को मुक्त कराया और आरोपित दंपती राजू गुप्ता व उसकी पत्नी कविता देवी के खिलाफ एफआइआर दर्ज कर ली. उसके शरीर पर चोट के निशान दंपती की दरिंदगी का पुख्ता प्रमाण है. राजू गुप्ता का बड़ी खगौल में अपना घर है और वह बिजनेस करता है.
बहला-फुसला कर ले आये थे
बच्ची ने बताया कि महावीर मंदिर पटना के पास अपने मां व भाई-बहनों के साथ फुटपाथ पर रहती थी. होली के दो दिन पूर्व मां ने मुझे दस रुपये देकर दुकान से आटा लाने के लिए भेजा था. इसी दौरान कविता आंटी व राजू अंकल मुझे मिले और मुझे बहाला-फुसला कर अच्छा खाना देने का लालच देकर टेंपो में बैठा कर खगौल अपने घर ले आये. कुछ दिनों तक खाना देते रहे. बाद में मुझसे घर का काम करवाने लगे.
हाथ-पैर रस्सी से बांध कर धूप में छोड़ देते थे
बच्ची ने बताया कि घर में पूरा पोछा लगवाने के साथ बरतन, कपड़े धुलवाते थे. काम करने में देर होने पर राजू अंकल व कविता आंटी समेत शिवानी व सोनू मुझे मारते-पीटते रहते थे. अंकल व आंटी छुरी गरम कर के पीठ, पेट व हाथ-पैर में सटा देते थे, जिससे फफोले पड़ जाते थे.
इसके बाद भी काम करने के लिए मारा-पीटा जाता था. कुत्ते को अच्छा खाना देते थे. मुझे बासी रोटी देते थे, वह भी फेंक कर. रोने पर मेरे हाथ-पैर रस्सी से बांध कर धूप में छत पर छोड़ देते थे. घर से बाहर नहीं निकलने देते थे. बाथरूम के सामने सोना पड़ता था. अंकल-आंटी बोलते थे कि किसी को बतायी, तो जान से मार देंगे.
इन धाराओं में दर्ज मामला
पुलिस ने राजू गुप्ता व कविता देवी के खिलाफ 341, 323, 324, 370 तथा 32 आइपीसी के तहत एफआइआर दर्ज कर ली है. अारोपित दंपती की अभी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है. थानाध्यक्ष राजीव सिंह ने बताया कि बच्ची का बयान लेकर उसे चाइल्ड केयर को सौंपा गया है. उन्होंने बताया की पति-पत्नी पर मामला दर्ज कर छानबीन की जा रही है.