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नैदानिक स्थापना नियमावली के सफल क्रियान्वयन को लेकर बैठक

नर्सिंग होम व क्लिनिक का निबंधन होना अनिवार्य निजी क्लिनिक व नर्सिंग होम को मानव संसाधन की बाध्यता से मुक्त रखाने की मांगफोटो,नं.- 8 (बैठक में भाग लेते चिकित्सक )प्रतिनिधि, जमुई बिहार नैदानिक स्थापना नियमावली 2013 के सफल क्रियान्वयन के लिए जिले के सभी निजी नर्सिंग होम संचालन करने वाले चिकित्सकों की बैठक रविवार को […]

नर्सिंग होम व क्लिनिक का निबंधन होना अनिवार्य निजी क्लिनिक व नर्सिंग होम को मानव संसाधन की बाध्यता से मुक्त रखाने की मांगफोटो,नं.- 8 (बैठक में भाग लेते चिकित्सक )प्रतिनिधि, जमुई बिहार नैदानिक स्थापना नियमावली 2013 के सफल क्रियान्वयन के लिए जिले के सभी निजी नर्सिंग होम संचालन करने वाले चिकित्सकों की बैठक रविवार को सदर अस्पताल परिसर में सिविल सर्जन डॉ रामप्रताप सिंह की अध्यक्षता में हुई. बैठक में सर्वसम्मति से चिकित्सकों द्वारा इस बात पर सहमति जतायी गयी कि नर्सिंग होम व क्लिनिक का निबंधन होना अनिवार्य है. चिकित्सकों द्वारा यह सुझाव दिया गया कि नर्सिंग होम व क्लिनिक निबंधन के लिए जिला स्तर पर गठित होने वाले कमेटी का अध्यक्ष तकनीकी पक्ष से होना चाहिए. इस दौरान यह भी विचार-विमर्श किया गया कि निजी क्लिनिक व नर्सिंग होम को मानव संसाधन की बाध्यता से मुक्त रखा जाय. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष व सचिव द्वारा सुझाव दिया गया कि यदि कोई कर्मी नर्सिंग होम या क्लिनिक में पांच वर्ष से कार्य कर रहा है तो सरकार को एक परीक्षा लेकर उसे डिप्लोमा या सर्टिफिकेट प्रदान करना चाहिए. चिकित्सकों ने यह भी सुझाव दिया कि मेडिकल कॉलेज से उत्तीर्ण होने वाले चिकित्सक जब निजी क्लिनिक खोलते हैं तो उनके लिए कम से कम दस वषार्ें तक आधारभूत ढांचा और मानव संसाधन की बाध्यता को शिथिल रखा जाय. आइएमए द्वारा यह सुझाव दिया गया कि हाई कोर्ट द्वारा नया आदेश नहीं आने तक उपरोक्त नियमावली को लागू नहीं किया जाय. क्योंकि इसके तुरंत लागू करने से चिकित्सा व्यवस्था चरमरा जायेगी. जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना होगा. इसलिए इस नियमावली को सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों पर लागू किया जाय. मौके पर दर्जनों चिकित्सक मौजूद थे.

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