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एक करोड़ से अधिक गटक गये चाय कारोबारी बाप-बेटे

सिलीगुड़ी. सिलीगुड़ी के दो चाय उद्योगपति सतीश मित्रुका और आशीष गोयल ने अपने करोड़ों रूपये की धोखाधड़ी होने पर इंसाफ की गुहार लगायी है. दोनों ने यह गुहार सोमवार को सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब में आयोजित प्रेस-वार्ता के दौरान मीडिया के सामने लगायी. दोनों ने सिलीगुड़ी के खालपाड़ा निवासी एवं स्थानीय डॉ एसपी मुखर्जी रोड में […]

सिलीगुड़ी. सिलीगुड़ी के दो चाय उद्योगपति सतीश मित्रुका और आशीष गोयल ने अपने करोड़ों रूपये की धोखाधड़ी होने पर इंसाफ की गुहार लगायी है. दोनों ने यह गुहार सोमवार को सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब में आयोजित प्रेस-वार्ता के दौरान मीडिया के सामने लगायी. दोनों ने सिलीगुड़ी के खालपाड़ा निवासी एवं स्थानीय डॉ एसपी मुखर्जी रोड में चाय का कारोबार करनेवाले बाप-बेटे क्रमशः धरमवीर बंसल व परिणय बंसल पर कुल 1.11 करोड़ रूपये हजम करने का आरोप लगाया है.

हालांकि दोनों बाप-बेटे को इसी आरोप में सिलीगुड़ी थाना की पुलिस पहले ही नौ जुलाई यानी शनिवार की रात को गिरफ्तार कर चुकी है. कोर्ट के निर्देश पर जहां आरोपी बाप पांच दिनों के लिए सिलीगुड़ी जेल में कैद है वहीं, आरोपी बेटा पांच दिनों के लिए सिलीगुड़ी पुलिस की निगरानी (रिमांड) में है. उद्योगपति सतीश मित्रुका और आशीष गोयल का खोरीबाड़ी एवं ताग्दाह में चाय फैक्ट्री है. सतीश ने मीडिया को बताया कि आरोपी बाप-बेटे उनके साथ बीते डेढ़-दो सालों से चाय खरीदते रहे थे. पहले समय पर भुगतान कर रहे थे. सतीश ने बताया कि बाद में दोनों ने उनका कुल 41 लाख रूपये अटका लिया. बार-बार तगादा करने पर बीते वर्ष उनलोगों ने उन्हें 29 लाख रूपये का चेक दिया जो बाउंस हो गया. दोनों बाप बेटे के विरूद्ध उन्होंने सिलीगुड़ी थाने में दो दिसंबर 2015 को (कांड संख्या 1109/2015) नामजद एफआइआर दायर करा दी.

मामला दायर होते ही दोनों अंडरग्राउंडड हो गये थे बाद में दोनों अग्रिम जमानत पर कोर्ट से रिहा हो गये. सतीश ने बताया कि बेल लेने के बाद दोनों दबंगयी पर उतर आये और उनके 41 लाख रूपये की जगह मात्र 10 फिसदी रकम लेकर मामला रफा-दफा करने का दबाव देने लगे, अन्यथा एक रूपये भी न देने की धमकी देने लगे. दोनों बाप-बेटे शासन-प्रशासन का धौंस दिखाकर कहने लगे कि जो करना है कर लो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता.

वहीं, आशिष ने दोनों बाप-बेटे के विरूद्ध सिलीगुड़ी थाना में ही 70 लाख रूपये गबन करने की शिकायत (कांड संख्या 31/2016) दर्ज करायी. उन्होंने बताया कि धुर्त बाप-बेटे ने उनको 20 लाख रूपये का चेक दिया था जो बाउंस हो गया था. पीड़ित दोनों उद्योगपति का कहना है कि अगर बकाया रकम उन्हें वापस नहीं मिलता है तो उनका कारोबार बुरी तरह प्रभावित होगा. दोनों ने कोर्ट से बाप-बेटे को सख्त सजा देने और पूरी रकम वापस दिलाने की गुहार लगायी है.

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