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देबयानी को एक मामले में जमानत

बालुरघाट: सारधा टूर्स एंड ट्रेवेल्स के एक मामले में देबयानी मुखर्जी को जमानत मिल गयी. आज बालुरघाट जिला अदालत के स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश सुदीप कुमार दे ने चार हजार रुपये के बांड के तहत देबयानी मुखर्जी की जमानत मंजूर की. इस मामले में सुदीप्त सेन की ओर से जमानत के लिए कोई आवेदन नहीं […]

बालुरघाट: सारधा टूर्स एंड ट्रेवेल्स के एक मामले में देबयानी मुखर्जी को जमानत मिल गयी. आज बालुरघाट जिला अदालत के स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश सुदीप कुमार दे ने चार हजार रुपये के बांड के तहत देबयानी मुखर्जी की जमानत मंजूर की. इस मामले में सुदीप्त सेन की ओर से जमानत के लिए कोई आवेदन नहीं किये जाने के कारण उनकी जमानत मंजूर नहीं की गयी है.

सुदीप्त सेन व देबयानी के अलावा आज इस मामले में असित कुमार दास, रफिकुल इस्लाम व मानिक भौमिक को भी अदालत में पेश किया गया. सारधा टूर्स एंड ट्रेवेल्स के तहत मलेशिया ले जाने की एक स्कीम में बुनियादपुर निवासी जयनल आबेदिन ने इस स्कीम में रुपये रखे थे. शर्त थी कि महीने में तीन हजार रुपये जमा करने पर दो साल बाद उसे मलेशिया भ्रमण पर ले जाया जायेगा. 13 महीने के भीतर सारधा कंपनी के बंद हो जाने के बाद 26 जुलाई 2013 को जयनल आबेदिन ने सुदीप्त सेन व देबयानी मुखर्जी समेत कुल पांच लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी थी.

इस मामले में पुलिस ने पांच लोगों की गिरफ्तारी के बाद चार्जशीट दायर की. 409, 420 एवं 34 नंबर धारा के तहत इन पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया. देबयानी मुखर्जी के वकील पिंटु सरकार ने बताया कि शिकायतकर्ता के सारे रुपये वापस कर दिये जाने के कारण, न्यायाधीश ने देबयानी मुखर्जी की जमानत मंजूर कर ली.

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