रासायनिक खाद, जहर व ट्रैक्टर के इस्तेमाल पर पाबंदी
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कुलिक पक्षी निवास के आसपास जैविक खेती के निर्देश
रासायनिक खाद, जहर व ट्रैक्टर के इस्तेमाल पर पाबंदी सरकारी निर्देश से लगभग 40 किसानों को हो रही परेशानी रायगंज : केंद्र सरकार के नये निर्देश से कुलिक पक्षी निवास वनांचल के संलग्न लगभग 40 किसानों के खेती का काम बंद हो गया. इससे और 100 बीघे जमीन के मालिक समेत 500 किसान परेशानी में […]
सरकारी निर्देश से लगभग 40 किसानों को हो रही परेशानी
रायगंज : केंद्र सरकार के नये निर्देश से कुलिक पक्षी निवास वनांचल के संलग्न लगभग 40 किसानों के खेती का काम बंद हो गया. इससे और 100 बीघे जमीन के मालिक समेत 500 किसान परेशानी में फंसने वाले है. डिवीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर द्विपर्ण कुमार दत्त ने बताया कि केंद्र सरकार के गजट नॉटिफिकेशन के आधार पर पाबंदी लगायी गयी है. उनका कहना कि पक्षी निवास के 100 मीटर के भीतर रासायनिक खाद, कीड़े मारने की दवा व ट्रैक्टर चलाने पर पाबंदी लगायी गयी है.
रायगंज ब्लॉक स्थित कुलिक पक्षी निवास के विशाल वनांचल इलाके के अब्दुल घाटा कुछ किसान राज्य सरकार द्वारा पट्टा दिये गये भूमि पर खेती करके गुजारा करते है. लेकिन वन विभाग के इस फरमान से चालू मौसम में खेती करने में किसानों को परेशानी हो गयी. विशु मुर्मू नामक एक वनकर्मी ने बताया कि ऊपर से जैसा निर्देश आया है, उसी के अनुसार पाबंदी लगायी गयी है. कुल मिलाकर हरिदास विश्वास, काशिम अली जैसे किसानों को परेशानी बढ़ गयी है. किसी को सरसों का फिसल काटने से रोका जा रहा है तो कोई धान की खेत में पानी देने के लिए लाया गया पंप लौटाकर ले जा रहे है.
रायगंज डिवीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर द्वीपर्ण कुमार दत्त से समस्या को लेकर पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि 22 नवंबर 2018 को केंद्र सरकार ने गजट निर्देश जारी किया गया. इसके अनुसार रासायनिक खाद, जहर का प्रयोग व ट्रैक्टर के इस्तेमाल पर पाबंदी है. यह निर्देश कुलिक वनांचल के 100 मीटर तक जमीन के लिए है. लेकिन वहां के किसानों का कहना है कि 100 तक जमीन पर अगर जैविक पद्धति से खेती किये जाये तो इन किसानों को ऊपज कम होने से नुकसान का सामना करना पड़ेगा.
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