चीनी नागरिक को पुलिस हिरासत, गिरफ्तारी में नियमों की हुयी अनदेखी

Published at :26 Jun 2018 2:04 AM (IST)
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चीनी नागरिक को पुलिस हिरासत, गिरफ्तारी में नियमों की हुयी अनदेखी

सिलीगुड़ी/जलपाईगुड़ी : सिलीगुड़ी से चीन के एक नागरिक की गिरफ्तारी मामले में नया मोड़ आ गया है. करीब 1 सप्ताह बाद भक्तिनगर थाना पुलिस ने आरोपी चीनी नागरिक को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया. चीनी नागरिक की गिरफ्तारी में नियमों की अनदेखी की गयी है. इसके लिए पुलिस को अदालत की डांट सुननी पड़ी. इतना […]

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सिलीगुड़ी/जलपाईगुड़ी : सिलीगुड़ी से चीन के एक नागरिक की गिरफ्तारी मामले में नया मोड़ आ गया है. करीब 1 सप्ताह बाद भक्तिनगर थाना पुलिस ने आरोपी चीनी नागरिक को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया. चीनी नागरिक की गिरफ्तारी में नियमों की अनदेखी की गयी है. इसके लिए पुलिस को अदालत की डांट सुननी पड़ी. इतना ही नहीं अदालत ने मामले के जांच अधिकारी को कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया है. अदालत का कहना है कि विदेशी नागरिक की गिरफ्तारी में जिन नियमों का पालन होना चाहिए उसकी अनदेखी की गई है.
इसके साथ ही जलपाईगुड़ी अदालत के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने चीनी नागरिक को 3 दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया है.उसे 28 तारीख को फिर से उसे अदालत में पेश किया जाएगा. 18 जून को सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट के भक्तिनगर थाना पुलिस ने चीन के नागरिक को गिरफ्तार किया था. उसका नाम पू वांग है.
बीमार रहने के कारण उसे अदालत में पेश नहीं किया गया. करीब 1 सप्ताह बाद आज उसकी पेशी की गई. अदालत सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार किसी भी विदेशी नागरिक को गिरफ्तार करने के लिए सीआरपीसी 41 ए के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए. इस धारा में आरोप सिद्ध होने पर कम से कम 7 साल की सजा होगी. यहीं पुलिस से गलती हो गई है.
  • सीआरपीसी की धारा 41ए का उपयोग नहीं
  • जांच अधिकारी को कारण बताओ नोटिस
  • मदद के करनेवाले दो अन्य आरोपी को भी रिमांड
  • सभी लोगों की 28 को फिर से होगी अदालत में पेशी
पुलिस ने सीआरपीसी 41 ए के तहत मुकदमा दर्ज नहीं किया है. इसी को देखते हुए अदालत ने जांच अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है. जलपाईगुड़ी अदालत के एपीपी प्रदीप चटर्जी ने बताया है कि चीनी नागरिक को 3 दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर सौंप दिया गया है. उसने कहां से आधार कार्ड बनाया इसकी भी जांच की जा रही है. गिरफ्तारी में नियमों की अनदेखी करने वाले जांच अधिकारी को भी नोटिस जारी किया गया है.
दूसरी ओर चीनी नागरिक के वकील विश्वजीत देव ने पुलिस पर अवैध रूप से पू वांग को हिरासत में रखने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा है कि 18 तारीख को ही पू वांग की गिरफ्तारी हो चुकी थी. लेकिन उसे अदालत में पेश नहीं किया गया. इस मामले में दो अन्य आरोपी को भी 3 दिनों के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है.
यहां बता दें कि चीन के नागरिक को पिछले रविवार को गिरफ्तार किया गया था. गिरफ्तार चीनी नागरिक के जासूस होने की संभावना प्रबल जतायी जा रही है. भारत का आधार कार्ड बनाने में सिलीगुड़ी के दो व्यवसायियों ने उसकी सहायता की थी. भारतीय सेना की खुफिया विभाग ने स्पेशल ब्रांच की मदद से चीनी नागरिक सहित तीनों लोगों को गिरफ्तार किया था. उसके साथ सिलीगुड़ी के दो नागरिक गणेश भट्टाराई व विपुल अग्रवाल भी भी गिरफ्तारी हुई थी. इन दोनों को भी तीन दिनों के रिमांड पर पुलिस को सौंप दिया गया है.
भारत-चीन दोस्त-वांग
दूसरी और चीनी नागरिक पू वांग ने कहा है कि भारत और चीन मित्र देश हैं. हाल में ही भारत के प्रधानमंत्री चीन के दौरे पर गए थे. वह भारत में गरीब लोगों की सहायता करना चाहता है. उसकी इच्छा भारत में निवेश कर गरीब लोगों की सहायता करने की है.
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