सिलीगुड़ी : शहर के गुरुंग बस्ती स्थित काली मंदिर की जमीन को लेकर चल रहे विवाद के बाद अदालत ने 144 धारा लागू कर दिया है. कोर्ट के निर्देशानुसार प्रधान नगर थाने की पुलिस ने विवादित जमीन पर चल रहे निर्माण कार्य पर रोक लगा दिया है. स्थानीय लोगों ने अदालत के इस फैसले का स्वागत किया है. गुरूंग बस्ती काली मंदिर की जमीन पर इलाके के कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर निर्माण कराने का आरोप उठा था.
मिली जानकारी के अनुसार वर्षों से यहां काली मंदिर स्थित है. वर्ष 1955 से इस जमीन पर दुर्गा पूजा का आयोजन होता आ रहा है. 1986 में डीएलआरओ की ओर से उस जमीन को वेस्ट लैंड भी घोषित कर दिया गया था. लेकिन इसके बाद भी हाल ही में कुछ भूमाफियाओं ने काली मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जा कर चहारदीवारी का निर्माण कार्य भी शुरू कराया. दीवार बनाने का काम भी लगभग पूरा हो गया. मंदिर की जमीन पर कब्जा होते ही कमेटी व समाज के लोगों ने इसका विरोध शुरू किया. सिलीगुड़ी महकमा शासक व शहर के कमिश्नर को भी इस मामले से अवगत कराया.
इसके बाद मंदिर कमेटी व समाज के लोगों की अपील पर कानूनी सहायता प्रदान करने वाली स्वयंसेवी संस्था परमार्थ ने लड़ाई शुरू की. मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की. अदालत ने मामले का निपटारा होने तक निर्माण कार्य बंद रखने का निर्देश देते हुए धारा 144 लागू कर दिया. प्रधान नगर थाने की पुलिस ने अदालत के निर्देश को विवादित जमीन पर चस्पा किया है. स्थानीय नेता श्याम सुंदर सिंह ने बताया कि मंदिर की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है. हम लोगों ने इसके खिलाफ महकमा शासक, कमिश्नर के साथ अदालत से भी दरख्वास्त की है. अदालत ने मामले का निपटारा होने तक जमीन पर धारा 144 लागू कर निर्माण कार्य स्थगित रखने का निर्देश दिया है. हम सभी अदालत के निर्णय का सम्मान करते हैं.