28.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Trending Tags:

Advertisement

हत्या के मामले में तीन को उम्रकैद, तीन बरी

न्याय. 17 साल के बाद अदालत ने सुनाया फैसला कुल आठ लोगों की हुई गवाही जलपाईगुड़ी/ सिलीगुड़ी : सिलीगुड़ी मेट्रोपोलिटन पुलिस कमिश्नरेट इलाके में एक युवक की हुई हत्या के तीन दोषियों को जलपाईगुड़ी अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनायी है. शुक्रवार को एडिशनल सेशन कोर्ट (फास्ट ट्रैक-सेकेंड कोर्ट) के जज राणा दाम ने यह […]

न्याय. 17 साल के बाद अदालत ने सुनाया फैसला

कुल आठ लोगों की हुई गवाही
जलपाईगुड़ी/ सिलीगुड़ी : सिलीगुड़ी मेट्रोपोलिटन पुलिस कमिश्नरेट इलाके में एक युवक की हुई हत्या के तीन दोषियों को जलपाईगुड़ी अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनायी है. शुक्रवार को एडिशनल सेशन कोर्ट (फास्ट ट्रैक-सेकेंड कोर्ट) के जज राणा दाम ने यह सजा सुनायी.
अतिरिक्त सरकारी वकील प्रतीक लाल झा चक्रवर्ती ने बताया कि सजा पाये दोषियों के नाम उज्ज्वल चक्रवर्ती, पिंटू साह और संजीत दास हैं. उन्होंने बताया कि मामला 20 अगस्त, 2000 का है. उस दिन उक्त तीनों व्यक्ति संजीव सूत्रधर नामक एक युवक को उसके घर से बुलाकर अपने साथ ले गये थे.
इसके बाद अगले दिन संजीव का शव सिलीगुड़ी से लगे ईस्टर्न बाइपास इलाके में एक खाली पड़ी जमीन से बरामद किया गया था. संजीव के रिश्तेदार कार्तिक सूत्रधर ने भक्तिनगर थाने में उक्त तीन लोगों समेत कुल सात लोगों के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज करायी थी. घटना की जांच के दौरान पुलिस ने एक-एक कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया. बाद में आरोपियों को जमानत मिल गयी, लेकिन मुकदमा चलता रहा. मुकदमे की सुनवाई के दौरान प्रतुल चक्रवर्ती नामक एक आरोपी की मौत भी हो गई. इसके अलावा तीन आरोपी आरोप से बरी कर दिये गये. 17 साल तक चले लंबे मुकदमे के दौरान कुल आठ लोगों की गवाही ली गई. इधर, एक सजायाफ्ता व्यक्ति के भाई संटू चक्रवर्ती ने कहा कि हमलोग सजा के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करेंगे.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें