कोलकाता. आयकर विभाग द्वारा जब्त किये गये पुराने 500-1000 के नोटों को बदल कर उनके बदले नये नोट देने होंगे. आज ऐसा ही ऐतिहासिक फैसला कलकत्ता हाइकोर्ट के न्यायाधीश जयमाल्य बागची ने सुनाया है. यह फैसला इसलिए ऐतिहासिक है, क्योंकि इसके माध्यम से पुराने नोटों को नये नोट के रूप में बदलने का नया रास्ता […]
कोलकाता. आयकर विभाग द्वारा जब्त किये गये पुराने 500-1000 के नोटों को बदल कर उनके बदले नये नोट देने होंगे. आज ऐसा ही ऐतिहासिक फैसला कलकत्ता हाइकोर्ट के न्यायाधीश जयमाल्य बागची ने सुनाया है. यह फैसला इसलिए ऐतिहासिक है, क्योंकि इसके माध्यम से पुराने नोटों को नये नोट के रूप में बदलने का नया रास्ता मिलेगा.
आयकर विभाग द्वारा जब्त किये गये पुराने नोटों के भविष्य को लेकर एक मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश जयमाल्य बागची ने कहा कि आयकर संबंधी मामलों की जांच के दौरान ही नोट बदले जा सकेंगे. जब्त किये गये पुराने नोटों की वीडियोग्राफी देख कर नये नोट आरबीआइ देगा.
मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद नये नोट दिये जायेंगे. गौरतलब है कि 31 मार्च 2017 तक पुराने नोट को बदलने की समय सीमा खत्म हो चुकी है. उसके बाद रिजर्व बैंक से पुराने नोट को नये नोट के रूप में बदलने के लिए यह आदेश कार्यकर साबित होगा. आय कर विभाग के साथ-साथ राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में भी पुराने नोट जब्त कर रखे गये हैं. जब्त किये गये रुपयों को लेकर विभागीय अधिकारी भी चिंतित हैं. कोलकाता पुलिस के माल खाना में भी जनता के चोरी हुए व जुर्माने के कई करोड़ रुपये पुराने नोट के रूप में जमा हैं. इनमें से अधिकतर 500 व 1000 के नोट हैं.
गौरतलब है कि 2012 में आय कर विभाग ने राजदीप राय नामक व्यक्ति के घर पर छापा मार कर वहां से दो करोड़ 37 लाख 34 हजार 200 रुपये जब्त किये थे. नोटबंदी के बाद राजदीप राय ने हाइकोर्ट में मामला कर बताया कि उनके खिलाफ कोर्ट में मामला चल रहा है, जिसका निबटारा बहुत जल्द हो जायेगा, लेकिन आय कर विभाग द्वारा मामले के निबटारा के बाद उसे पुराने नोट ही दिये जाते हैं तो इससे उसे बहुत परेशानी होगी. इसलिए राजदीप राय ने नये करेंसी के नोट देने की मांग के लिए आवेदन किया था. इस पर सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट ने आय कर विभाग को जब्त किये गये पुराने नोट को नये नोट में बदलने का निर्देश दिया.