कोलकाता: राज्य के सात निकायों के चुनाव के लिए आचार संहिता गुरुवार से लागू हो गयी है. राज्य चुनाव आयोग के आयुक्त एके सिंह ने बताया कि दार्जिलिंग, कार्सियांग, मिरिक, कालिम्पोंग, रायगंज, डोमकल और पुजाली निकायों के चुनाव की अधिसूचना और सार्वजनिक सूचना 17 अप्रैल को जारी की जायेगी. नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 24 अप्रैल होगी. स्क्रूटनी 25 अप्रैल को होगी और नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि 27 अप्रैल तय की गयी है. मतदान 14 मई को होगा.
किसी बूथ पर पुनर्मतदान कराये जाने की यदि जरूरत पड़ेगी तो इसकी तिथि 16 मई निर्धारित की गयी है. मतगणना 17 मई को होगी जबकि चुनाव की पूरी प्रक्रिया 19 मई को समाप्त होगी. बताया जा रहा है कि दार्जिंलिंग और कलिम्पोंग जिला अंतर्गत निकायों के कानून-व्यवस्था संबंधी पुलिस की रिपोर्ट से आयोग संतुष्ट नहीं है. डीजीपी से कानून-व्यवस्था संबंधी रिपोर्ट फिर से सौंपे जाने की बात कही गयी है. रिपोर्ट मिलने के बाद ही यह तय हो पायेगा कि दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिला के नगरपालिका चुनाव में केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती होगी या नहीं.
आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि मतदान में इवीएम का उपयोग होगा. वीवीपैट का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा. ध्यान रहे कि विपक्षी दलों ने राज्य के चुनाव आयोग पर निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने में देर करने का आरोप लगाया था. इस आरोप को आयोग ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है. दार्जिलिंग जिला अंतर्गत दार्जिलिंग नगरपालिका के अंतर्गत 32 वार्ड हैं और पोलिंग स्टेशनों की संख्या 81 हैं. कार्सियांग में कुल 20 वार्ड और 27 पोलिंग स्टेशन हैं. मिरिक में वार्ड की संख्या 9 और पोलिंग स्टेशन की संख्या 10 है. कलिम्पोंग जिला अंतर्गत कलिम्पोंग नगरपालिका मेें वार्ड की संख्या 23 और पोलिंग स्टेशन की संख्या 46 है. उत्तर दिनाजपुर जिला के रायगंज नगरपालिका में कुल वार्ड 27 हैं जबकि पोलिंग स्टेशन की संख्या 85 है. मुर्शिदाबाद जिला के डोमकल में 21 वार्ड और 102 पोलिंग स्टेशन हैं. दक्षिण 24 परगना जिला के पुजाली नगरपालिका में वार्ड की संख्या 16 और पोलिंग स्टेशन की संख्या 34 हैं.