कोलकाता. राज्य सरकार ने विभिन्न नगर निकायों से गुजरने वाले करीब 275 किलोमीटर राज्य राजमार्गों को सहायक सड़क (आर्टीरियल रोड) घोषित कर दिया है. राज्य लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने 16 मार्च को अपनी वेबसाइट पर इससे संबंधित अधिसूचना जारी की थी. पीडब्ल्यूडी विभाग ने यह कदम राजमार्गों के पास शराब पर पाबंदी के उच्चतम न्यायालय के 15 दिसंबर 2016 के आदेश और 31 मार्च को उच्चतम न्यायालय द्वारा इसकी पुनर्पुष्टि के बीच उठाया है.
पश्चिम बंगाल सरकार ने पिछली अधिसूचना, जिसमें सभी 16 राज्य राजमार्ग शामिल थे, वापस लेने की कोई स्पष्ट वजह नहीं बतायी है. उच्चतम न्यायालय के आदेश से राज्य के आबकारी राजस्व को 1000 करोड़ रुपए का नुकसान होने की आशंका है क्योंकि राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों के 500 मीटर के दायरे में आनेवाली जगहों में शराब की बिक्री पर पाबंदी होगी.
राष्ट्रीय राजमार्गों के बाबत लोक निर्माण विभाग के सूत्रों ने बताया कि राज्य सरकार केंद्र से यह अनुरोध करने पर विचार कर रही है कि वह ऐसे तौर-तरीके तलाशे जिससे पाबंदी पर भी अमल हो सके और आबकारी राजस्व के नुकसान और नौकरियां खत्म होने को रोका जा सके.