नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने नारद स्टिंग ऑपरेशन मामले में सीबीआई जांच पर रोक लगाने से आज इनकार कर दिया, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं को कैमरे पर कथित तौर पर धन लेते हुए दिखाया गया था.
उच्चतम न्यायालय ने मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का वक्त 72 घंटे से बढाकर एक महीने कर दिया है. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 72 घंटे के अंदर प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए थे. उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका में उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ बनाए गए आधार को ‘‘दुर्भाग्यपूर्ण” करार दिया और कहा कि यह ‘‘पूरी तरह” खारिज करने योग्य है.