हाइकोर्ट के न्यायाधीश देवांशु बसाक ने गुरुवार को मामले की सुनवाई के बाद राज्य सरकार के आदेश को खारिज कर दिया और कहा कि अगर राज्य सरकार ने गरमी के कारण छुट्टियां बढ़ायी थी और उस समय अगर कोई शिक्षक अनुपस्थित रहे हैं, तो राज्य सरकार उन्हें अनुपस्थित नहीं दिखा सकती. गौरतलब है कि जून महीने में अत्यधिक गरमी की वजह से राज्य सरकार ने गर्मियों की छुट्टियों को आठ जून से बढ़ा कर 13 जून तक कर दिया था.
ऐसे में कई शिक्षक पांच दिन स्कूल में अनुपस्थित रहे. इसके बाद राज्य सरकार ने अनुपस्थित शिक्षकों को गैर-हाजिर करार दिया. राज्य सरकार के इस फैसले के खिलाफ देशप्रिय बालिका विद्यालय की शिक्षिका मल्लिका भट्टाचार्य सहित 22 शिक्षिकाओं ने हाइकोर्ट में मामला किया था, जिसकी सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट ने राज्य सरकार के आदेश को खारिज कर दिया और कहा कि सर्कुलर के हिसाब से इन दिनों को भी छुट्टी में ही शामिल करना होगा.