गौरतलब है कि रंगदारी वसूली के मामले में विधाननगर नगर निगम के 41 नंबर वार्ड के तृणमूल पार्षद अनिंदो चटर्जी को विधाननगर पुलिस ने 12 जुलाई को मुख्यमंत्री के निर्देश पर गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद नौ दिनों तक पुलिस हिरासत में रहने के बाद कोर्ट ने जेल हिरासत में भेजा था. उनके खिलाफ आइपीसी की धारा 384, 386, 387, 388, 389 और 34 धारा के तहत छह मामले दर्ज किये गये थे.
लेकिन विधाननगर पुलिस ने नियम के मुताबिक 60 दिन के अंदर उनके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल नहीं कर पायी. इस कारण 61वें दिन विधाननगर एसीजेएम कोर्ट से काफी सहजता से पार्षद को जमानत मिल गयी. वह दमदम सेंट्रल जेल में बंद थे. समय पर चार्जशीट दाखिल नहीं करने में पुलिस को जिम्मेवार ठहराया गया है.
इस संबंध में विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट का कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया. गौरतलब है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अनिंदो के खिलाफ अपने एक रिश्तेदार संतोष लोध से 12 लाख की रंगदारी मांगने और मकान निर्माण रोकने की शिकायत मुख्यमंत्री से की थी.