राज्य सरकार ने एनसीटीई को जो रिपोर्ट भेजी थी, वह सही नहीं थी. इस पर न्यायाधीश ने राज्य सरकार से पूछा कि जब राज्य में प्रशिक्षण प्राप्त उम्मीदवार हैं तो गैर-प्रशिक्षण प्राप्त उम्मीदवारों को नौकरी देने की सिफारिश क्यों की जा रही है. इसका जवाब देते हुए राज्य सरकार ने कहा कि यह जरूरी नहीं है कि जो लोग प्रशिक्षण लिये हैं, वह राज्य सरकार द्वारा लिये गये टेट परीक्षा में पास होंगे. सिर्फ उनके डिग्री के अनुसार उनकी नियुक्ति नहीं की जायेगी, उनको टेट परीक्षा भी पास करना होगा. इस संबंध में हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है.
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हाइकोर्ट ने सरकार को लगायी फटकार, एनसीटीइ को सरकार ने दी गलत जानकारी
कोलकाता: राज्य में डिप्लोमा इन एजुकेशन के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त उम्मीदवारों के संबंध में बंगाल सरकार ने नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (एनसीटीई) को गलत जानकारी दी थी. गुरुवार को टेट परीक्षा को लेकर हाइकोर्ट में चल रहे मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश सीएस करनान ने राज्य सरकार को फटकार लगायी. इस संबंध […]
कोलकाता: राज्य में डिप्लोमा इन एजुकेशन के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त उम्मीदवारों के संबंध में बंगाल सरकार ने नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (एनसीटीई) को गलत जानकारी दी थी. गुरुवार को टेट परीक्षा को लेकर हाइकोर्ट में चल रहे मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश सीएस करनान ने राज्य सरकार को फटकार लगायी. इस संबंध में वास्तविक जानकारी देने का कहा.
क्या है मामला : 23 मार्च 2015 को राज्य सरकार ने एनसीटीई को पत्र देकर कहा था कि राज्य में डिएड की डिग्री प्राप्त उम्मीदवारों की संख्या काफी कम है. ऐसी परिस्थिति में राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में गैर-प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों को नौकरी देने की अनुमति दी जाये. इसके बाद एनसीटीई ने 22 अप्रैल तक गैर-प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों को नियुक्ति देने का निर्देश दिया था. लेकिन इस संबंध में प्रशिक्षण प्राप्त उम्मीदवारों की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गयी और बताया गया कि राज्य में जितने शिक्षक के पद रिक्त हैं, उनकी कुल संख्या का लगभग 69 प्रतिशत प्रशिक्षण प्राप्त उम्मीदवार राज्य में मौजूद हैं.
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