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नियोजन का मामला हाइ कोर्ट में

आसनसोल: संत मेरी गोरेट्टी गल्र्स हाई स्कूल में 31 शिक्षकों के नियोजन का मामला कलकत्ता उच्च न्यायालय में पहुंच चुका है. उच्च न्यायालय के अधिवक्ता अनिंद्या बोस ने इससे संबंधित पत्र स्कूल के साथ- साथ शिक्षा विभाग के विभिन्न अधिकारियों को भेजा है. उनमें स्कूल शिक्षा आयुक्त, जिला स्कूल निरीक्षक (एसइ), अतिरिक्त स्कूल निरीक्षक (एसइ) […]

आसनसोल: संत मेरी गोरेट्टी गल्र्स हाई स्कूल में 31 शिक्षकों के नियोजन का मामला कलकत्ता उच्च न्यायालय में पहुंच चुका है. उच्च न्यायालय के अधिवक्ता अनिंद्या बोस ने इससे संबंधित पत्र स्कूल के साथ- साथ शिक्षा विभाग के विभिन्न अधिकारियों को भेजा है. उनमें स्कूल शिक्षा आयुक्त, जिला स्कूल निरीक्षक (एसइ), अतिरिक्त स्कूल निरीक्षक (एसइ) शामिल है.

अधिवक्ता श्री बोस का कहना है कि तीन सितंबर, छह सितंबर व 14 सितंबर को विभिन्न समाचार पत्रों में 31 शिक्षकों के नियोजन से संबंधित विज्ञापन प्रकाशित हुए थे. 13 दिसंबर को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अशोक कुमार दास अधिकारी की अदालत में इससे संबंधित रिट पिटिशन दायर की गयी. कोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया है.

कोर्ट ने छह सप्ताह के भीतर संबंधित पक्षों को अपना पक्ष रखने को कहा है. अधिवक्ता श्री बोस ने मामले की सुनवाई न होने तक स्कूल को नियोजन प्रक्रिया रोकने का अनुरोध किया है. दूसरी ओर, स्कूल की सिस्टर अनुपमा का कहना है कि उन्हें इस मामले की कोई जानकारी नहीं है और न ही कोई पत्र मिला है. अतिरिक्त जिला निरीक्षक (एसइ) अजीत हाजरा का कहना है कि अधिवक्ता श्री बोस का पत्र उन्हें मिला है. उच्च न्यायालय में रिट पिटिशन होने की जानकारी दी गयी है. न्यायालय के निर्णय के मुताबिक कदम उठाया जायेगा.

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