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जेयू मामला: दोषियों के खिलाफ हाेगी कार्रवाई

कोलकाता: राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी ने जादवपुर विश्वविद्यालय में छात्र संगठनों के देश विरोधी नारों को लेकर कुलपति डॉ सुरंजन दास की रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के खिलाफ जरूरी कदम उठाये जाने की बात कही है. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय की गरिमा को बरकरार रखना सबका दायित्व है. उद्योग संघ, एमसीसीआइ की ओर आयोजित कार्यक्रम […]

कोलकाता: राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी ने जादवपुर विश्वविद्यालय में छात्र संगठनों के देश विरोधी नारों को लेकर कुलपति डॉ सुरंजन दास की रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के खिलाफ जरूरी कदम उठाये जाने की बात कही है. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय की गरिमा को बरकरार रखना सबका दायित्व है.
उद्योग संघ, एमसीसीआइ की ओर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित राज्यपाल श्री त्रिपाठी ने संवाददाताओं से जेयू मामले में सवाल के जवाब में ये बातें कहीं. उन्होंने बताया कि कुलपति की रिपोर्ट की समीक्षा की जा रही है. दोषियों के खिलाफ जरूरी कार्रवाई की जायेगी. विश्वविद्यालय पठन-पाठन का स्थान है. इसकी गरिमा को बरकरार रखना छात्रों व विश्वविद्यालय प्रशासन का दायित्व है.

जो भी बाहरी तत्व परिसर के माहौल को खराब करने की कोशिश करेगा उस पर अवश्य की कानून सम्मत कार्रवाई होगी. राज्यपाल के इस बयान के बाद कुलपति पर दबाव बढ़ने की संभावना है क्योंकि कुलपति ने अपने वक्तव्य में विश्वविद्यालय में प्राथमिकी व अन्य किसी कार्रवाई से इनकार किया था. उल्लेखनीय है कि जेएनयू के छात्र कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी के विरोध में जादवपुर के छात्रों ने भी प्रदर्शन किया था. इसके अलावा विश्वविद्यालय परिसर में देश विरोधी नारे भी लगे थे जिसके खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने भी जादवपुर चलों का आह्वान किया था. इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर झड़प हुई थी जिसके बाद भाजपा की ओर से जेयू परिसर में देश विरोधी गतिविधियों को लेकर एक मामला भी दायर किया गया था.

जेयू प्रशासन देगा अदालत में हलफनामा
जादवपुर विश्वविद्यालय में तथाकथित देशविरोधी नारेबाजी के खिलाफ भाजपा की ओर से कलकत्ता हाइकोर्ट में दायर याचिका के संंबध में विश्वविद्यालय प्रबंधन अदालत में रिपोर्ट सौंपेगा. यह रिपोर्ट हलफनामे की सूरत में होगी. इसके लिए विश्वविद्यालय प्रबंधन ने कलकत्ता हाइकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लूर की खंडपीठ से समय देने का अनुरोध किया था जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया. अदालत ने इसके लिए जेयू प्रबंधन को चार हफ्तों का समय दिया है. साथ ही अदालत ने जेयू प्रबंधन से राज्यपाल को इस संबंध में भेजी गयी रिपोर्ट की प्रति देने के लिए भी कहा है.

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