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हिट एंड रन मामला: सांबिया की जमानत अर्जी खारिज

कोलकाता. रेड रोड पर गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल के दौरान तेज रफ्तार ऑडी कार के धक्के से वायुसेना के युवा अधिकारी की मौत के मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी सांबिया सोहराब को रविवार को बैंकशॉल कोर्ट की विशेष अदालत में पेश किया गया. मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट मृत्युंजय करमाकर ने उसे 14 दिन की पुलिस हिरासत […]

कोलकाता. रेड रोड पर गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल के दौरान तेज रफ्तार ऑडी कार के धक्के से वायुसेना के युवा अधिकारी की मौत के मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी सांबिया सोहराब को रविवार को बैंकशॉल कोर्ट की विशेष अदालत में पेश किया गया. मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट मृत्युंजय करमाकर ने उसे 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया. राजद के पूर्व विधायक मोहम्मद सोहराब के छोटे बेटे सांबिया को शनिवार रात बेकबागान इलाके से गिरफ्तार किया गया था. कोलकाता पुलिस के मुख्यालय लालबाजार में शनिवार पूरी रात सांबिया से पूछताछ की गयी. उसके बयानों में विरोधाभास सामने आया है.
कोर्ट में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता राना मुखर्जी ने पुलिस पर सांबिया को फंसाने का आरोप लगाया. बचाव पक्ष के वकील का कहना था कि पुलिस जांच में अब तक यह साफ नहीं हो पाया है कि सांबिया ही दुर्घटना करने वाली गाड़ी (ऑडी) चला रहा था. इसके कारण उसे जमानत दे दी जानी चाहिए.

वहीं सरकारी अधिवक्ता अभिजीत चटर्जी ने कहा कि अब तक की जांच में जितने सुबूत पुलिस को मिले हैं, उससे स्पष्ट होता है कि सांबिया ही कार चला रहा था. घटना के दिन उसने एक के बाद एक तीन बैरिकेड तोड़े. आर्मी के एक कैप्टन को भी अपनी कार से जख्मी किया. इसके बाद एयरफोर्स के अफसर को कार से कुचला. इससे साफ होता है कि उसका इरादा हत्या करना था. मामले में अभी और गिरफ्तारियां होनी हैं. जानकारी के अनुसार, सांबिया से पूछताछ कर पुलिस अन्य फरार आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश करेगी.

जो धाराएं लगी हैं
सांबिया के खिलाफ भादंसं की धाराओं 120 बी (आपराधिक साजिश), 302 (हत्या), 201 (सबूत मिटाना), 212 (अपराधी को शरण देना) और 427 (नुकसान पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज किया गया.
दलीलें
बचाव पक्ष: प्राथमिकी में कहा गया है कि वायुसेना अधिकारी को कुचलनेवाला तेजरफ्तार वाहन कोई ‘अज्ञात’ व्यक्ति चला रहा था. उनका मुवक्किल जांच में सहयोग कर रहा है. ऐसे में उसे जमानत दे दी जानी चाहिए.
सरकारी वकील: लोक अभियोजक ने कहा कि चालक का अपराध एक व्यक्ति को टक्कर मारना और उसकी हत्या करना नहीं बल्कि निषेध क्षेत्र में घुसना भी है जहां करीब पांच हजार रक्षाकर्मी गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल कर रहे थे.
क्या है मामला
13 जनवरी को रेड रोड पर गणतंत्र दिवस की परेड की रिहर्सल के दौरान तेज रफ्तार अॉडी कार के धक्के से वायुसेना के अधिकारी अभिमन्यु गौड़ की मौत हो गयी. कार तीन गार्ड रेल तोड़ कर रिहर्सल की जगह पर पहुंच गयी और अधिकारी को टक्कर मार दी. सेना अस्पताल ले जाने पर गौड़ की मौत हो गयी.

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