कोलकाता: कलकत्ता हाइकोर्ट के बाद अब स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबुनल (सैट) ने भी नव पर्याय के दो नेताओं के तबादले की प्रक्रिया पर नौ जनवरी तक रोक लगा दी है और जब तक मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती है, तब तक उनका तबादला नहीं करने का भी आदेश दिया.
क्या है मामला : गौरतलब है कि इससे पहले कलकत्ता हाइकोर्ट ने नव पर्याय के दो नेता समीर मजुमदार व संदीप दासगुप्ता के तबादले पर रोक लगा दी थी. इनमें से एक कर्मचारी ने सैट के समक्ष भी मामला किया है. इसकी सुनवाई करते हुए सैट के जज आलोक कुमार घोष ने नौ जनवरी तक रोक लगा दी है. गौरतलब है कि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए में छह फीसदी की वृद्धि करने की घोषणा की थी.
जबकि नव पर्याय के नेता इसका विरोध कर रहे थे. नव पर्याय के नेता डीए में 38 फीसदी की वृद्धि करने की मांग कर रहे थे और नव पर्याय के दो नेता समीर मजुमदार व संदीप दासगुप्ता इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे. इसके बाद ही राज्य सरकार ने इन दोनों अधिकारियों को नवान्न भवन से अन्यत्र स्थानांतरण करने का फैसला लिया. संदीप दासगुप्ता को दाजिर्लिंग में जीटीए के अंतर्गत व समीर मजूमदार को हल्दिया विकास प्राधिकरण में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया था.