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भाई समेत दो को उम्रकैद

भाई के शव को सेप्टिक टैंक के अंदर छुपाया था बदले की भावना से की थी हत्या हावड़ा. छोटे भाई की हत्या करने के जुर्म में बड़े भाई व उसके एक साथी को जिला अदालत के न्यायधीश पार्थ सारथी सेन ने सश्रम उम्रकैद की सजा सुनायी है. अभियुक्तों को एक-एक लाख रुपये जुर्माना भी देना […]

भाई के शव को सेप्टिक टैंक के अंदर छुपाया था
बदले की भावना से की थी हत्या
हावड़ा. छोटे भाई की हत्या करने के जुर्म में बड़े भाई व उसके एक साथी को जिला अदालत के न्यायधीश पार्थ सारथी सेन ने सश्रम उम्रकैद की सजा सुनायी है. अभियुक्तों को एक-एक लाख रुपये जुर्माना भी देना पड़ेगा, नहीं तो सजा की अवधि छह माह बढ़ जायेगी. अभियुक्तों के नाम सुनील साव व मनोज कोइरी हैं. घटना 28 मार्च, 2008 को बाली थाना अंतर्गत घुसड़ी के जय बीवी रोड पर घटी थी.
सरकारी वकील सोमनाथ बनर्जी ने बताया कि अभियुक्तों पर आइपीसी धारा 302, 120बी व 201 के तहत मामला दर्ज था. बड़े भाई सुनील ने बदले की भावना से छोटे भाई राजेश साव की हत्या की थी व उसके शव को स्कूल के सेप्टिक टैंक के अंदर फेंक दिया था. सरकारी वकील ने बताया कि छोटे भाई की पत्नी के साथ अश्लील हरकत करने के आरोप में सुनील को जेल जाना पड़ा था. जेल से निकलने के बाद उसने छोटे भाई राजेश की हत्या की साजिश रची. साव परिवार का इसी इलाके में अपना एक स्कूल भी है. 28 मार्च को राजेश उसी स्कूल में साफ-सफाई का काम करवा रहा था. इस बीच सुनील व मनोज वहां पहुंचे. दोनों ने पहले राजेश पर कटारी से ताबड़-तोड़ हमला किया, जिससे वहीं उसकी मौत हो गयी.
इसके बाद राजेश के शव को टैंक में फेंक दिया. काफी खोजबीन करने के बाद राजेश का कोई पता नहीं चला. बाली थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करायी गयी. मामले की जांच शुरू हुई. इस घटना का मुख्य गवाह शिव शंकर महतो के बयान के आधार पर स्कूल के अंदर पुलिस पहुंची. बाथरूम के अंदर दीवार पर लगे खून के छीटें व धब्बों से पुलिस को शक हुआ.
सेप्टिक टैंक के मेनहोल को खोला गया. पुलिस दंग रह गयी. टैंक के अंदर राजेश का शव था. इसके बाद मुख्य आरोपी सुनील ने हावड़ा अदालत में सरेंडर किया, जबकि दूसरे को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया. मामले की सुनवाई हावड़ा अदालत में शुरू हुई. 22 गवाहों के बयान को मद्देनजर रखते हुए जिला न्यायधीश ने दोनों अभियुक्तों को सश्रम उम्रकैद की सजा सुनायी.

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