कोलकाता : हुगली जिले के धनियाखली थाने में एक युवक की पुलिस हिरासत में कथित मौत के मामले में कोलकाता उच्च न्यायालय ने आज सीबीआई जांच के आदेश दिए.
एक जनहित याचिका पर आदेश देते हुए मुख्य न्यायाधीश अरुण मिश्र और न्यायमूर्ति जॉयमाल्यो बागची की खंडपीठ ने काजी नसीरुद्दीन की 18 जनवरी को हुई मौत की जांच सीबीआई को करने का निर्देश दिया. जनहित याचिका में सीबीआई जांच की मांग की गई थी. पीठ ने मामले की जांच कर रहे सीआईडी को मामले से संबंधित सभी कागजात एवं दस्तावेज आदेश के सात दिनों के अंदर सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया. तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता नसीरुद्दीन को एक छोटे मामले में धनियाखली थाने के अधिकारियों ने 18 जनवरी को उसके घर से हिरासत में लिया. नसीरुद्दीन द्वारा खरीदे गए एक छोटे वाहन के पंजीकरण के सिलसिले में उसे हिरासत में लिया गया था.
नसीरुद्दीन के एक दोस्त को 18 जनवरी को देर रात थाना बुलाया गया और यह कहते हुए उसे अस्पताल ले जाने को कहा गया कि उसकी तबियत ठीक नहीं है. सरकारी अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मौत पर हंगामा मचने के बाद राज्य सरकार ने नसीरुद्दीन की मौत की जांच सीआईडी को सौंप दी थी. एक वकील ने सीबीआई जांच के लिए जनहित याचिका दायर करते हुए दावा किया कि किसी भी राज्य एजेंसी द्वारा निष्पक्ष जांच संभव नहीं है क्योंकि आरोप राज्य पुलिस के खिलाफ है. यह भी आरोप लगाया गया कि जांच सुस्त तरीके से चल रही है. याचिकाकर्ता और राज्य की दलीलों की सुनवाई करते हुए शुक्रवार को पीठ ने जांच की गति और तरीके की आलोचना की थी.