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अदालत ने मांगे गौतम कुंडू को अपराधी प्रमाणित करने वाले दस्तावेज

कोलकाता. रोज वैली के प्रबंध निदेशक गौतम कुंडू की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाइकोर्ट के न्यायाधीश रंजीत कुमार बाग ने प्रवर्तन निदेशालय (इडी) को मामले से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज जमा करने के लिए कहा है. अदालत ने कहा कि गौतम कुंडू अपराधी हैं, यह प्रमाणित करने वाले दस्तावेजों को अदालत में पेश […]

कोलकाता. रोज वैली के प्रबंध निदेशक गौतम कुंडू की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाइकोर्ट के न्यायाधीश रंजीत कुमार बाग ने प्रवर्तन निदेशालय (इडी) को मामले से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज जमा करने के लिए कहा है. अदालत ने कहा कि गौतम कुंडू अपराधी हैं, यह प्रमाणित करने वाले दस्तावेजों को अदालत में पेश किया जाना चाहिए, क्योंकि अपराधी साबित होने से पहले ही उन्हें कैसे गिरफ्तार किया गया. इडी ने दस्तावेजों को जमा करने के लिए अदालत से समय मांगा है. जमानत याचिका पर सुनवाई अगले मंगलवार को होगी. इसी दिन इडी की ओर से उपयुक्त दस्तावेज अदालत में जमा करने की बात कही गयी है. इधर मंगलवार को सुनवाई में गौतम कुंडू के वकीलों ने कहा कि जिस कानून, मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत गौतम कुंडू को गिरफ्तार किया गया वह 2009 से प्रभाव में आया लेकिन इडी ने 2001 से 2008 के कंपनी के दस्तावेजों के आधार पर गौतम कुंडू को गिरफ्तार किया है. लिहाजा यह गिरफ्तारी अवैध है. इधर इडी का कहना था कि सेबी की ओर से पहले ही रोज वैली को नोटिस दिया गया था. इसी के आधार पर गौतम कुंडू को गिरफ्तार किया गया है. अदालत ने इडी से असली कागजात, जो गौतम कुंडू को अपराधी प्रमाणित करते हैं, दिखाने की मांग की है.

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