(दो फोटो पेज चार पर हल्दिया 1 और हल्दिया 2 के नाम से)हल्दिया. 10 नवंबर, 2007 में नंदीग्राम में भूमि अधिग्रहण का विरोध करने वाले आंदोलनकारियों की रैली में हुई फायरिंग के बाद घायलों को गुपचुप तरीके से दूसरे जगह ले जाने वाले मामले में तपन घोष और सुकुर अली को अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने का निर्देश दिया है. जानकारी के मुताबिक नंदीग्राम में हुई घटना के बाद एगरा थाने में तपन, सुकुर सहित करीब 14 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गयी थी. बाद में तपन और सुकुर सहित करीब नौ आरोपियों को जमानत मिल गयी. सरकारी अधिवक्ता अब्दुल मोहित द्वारा इस मामले को लेकर तमलुक अदालत में फिर याचिका दायर करने के बाद अदालत ने विगत 24 जून को तपन और सुकुर और अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया लेकिन वे दोनों हाजिर नहीं हुए. फलस्वरूप दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया गया. सरकारी अधिवक्ता ने कहा कि गुरुवार को तमलुक अदालत में सरेंडर होने पर न्यायाधीश ने दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने का निर्देश दिया है.
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तपन और सुकर को न्यायिक हिरासत
(दो फोटो पेज चार पर हल्दिया 1 और हल्दिया 2 के नाम से)हल्दिया. 10 नवंबर, 2007 में नंदीग्राम में भूमि अधिग्रहण का विरोध करने वाले आंदोलनकारियों की रैली में हुई फायरिंग के बाद घायलों को गुपचुप तरीके से दूसरे जगह ले जाने वाले मामले में तपन घोष और सुकुर अली को अदालत ने 14 दिनों […]
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