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सात नगरपालिकाओं में चुनाव का मामला, जून के अंदर कराना होगा चुनाव : कोर्ट
कोलकाता: कलकत्ता हाइकोर्ट ने निर्देश दिया है कि जून महीने के भीतर ही उन सभी सात नगरपालिकाओं में चुनाव करवाना होगा, जहां नगरपालिकाओं के बोर्ड की मियाद खत्म हो गयी है. कलकत्ता हाइकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लूर व न्यायाधीश जयमाल्य बागची की खंडपीठ ने यह निर्देश दिया. बीते 16 अप्रैल को प्रणय राय की […]
कोलकाता: कलकत्ता हाइकोर्ट ने निर्देश दिया है कि जून महीने के भीतर ही उन सभी सात नगरपालिकाओं में चुनाव करवाना होगा, जहां नगरपालिकाओं के बोर्ड की मियाद खत्म हो गयी है. कलकत्ता हाइकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लूर व न्यायाधीश जयमाल्य बागची की खंडपीठ ने यह निर्देश दिया. बीते 16 अप्रैल को प्रणय राय की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया.
नहीं बदला जा सकता है निर्देश
अदालत ने कहा था कि सातों नगरपालिकाओं में चुनाव न कराना अवैध है. दो महीने में चुनाव पूरा कराना होगा. इसके तहत ही राज्य सरकार ने हाइकोर्ट से निर्देश पर पुनर्विचार की याचिका दायर की थी. हालांकि शुक्रवार को हाइकोर्ट ने आवेदन को खारिज करते हुए जून के अंदर चुनाव कराने को कहा है. डिवीजन बेंच के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार ही यह निर्देश दिया गया है. इसे बदला नहीं जा सकता है. राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल जयंत मित्र ने कहा कि सातों नगरपालिकाओं को निगम बनाने के लिए चुनाव में विलंब हो रहा था. काम भी शुरू हो गया है, लेकिन कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया.
इधर, राज्य चुनाव आयोग की ओर से दायर याचिका पर कोर्ट ने कहा कि जो निर्देश दिया गया है, उसी के तहत काम करना होगा. आयोग ने हाइकोर्ट से पूछा था कि मौजूदा स्थिति में उसे क्या कदम उठाना होगा. आयोग के वकील नयन चंद बिहानी ने बताया कि आयोग की ओर से सरकार को चुनाव के दिन घोषित करने के लिए पत्र दिया गया है. 18 मई को राज्य चुनाव आयोग ने इस सबंध में सर्वदलीय बैठक बुलायी है, जिसके बाद फैसला लिया जायेगा.
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