कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट ने एमपीएस मामले में झाड़ग्राम के एसपी को फटकार लगाते हुए सवाल किया कि मामले में एसपी को क्या हाइकोर्ट में तलब करना होगा. उल्लेखनीय है कि एमपीएस के वकील श्रीजीव चक्रवर्ती ने मामले की सुनवाई में कहा कि हाइकोर्ट के निर्देश को दिखाने के बावजूद झाड़ग्राम के एसपी उनका सहयोग नहीं कर रहे. गोदाम खोलने के लिए एसपी ने इजाजत नहीं दी. उनका कहना था कि हाइकोर्ट का विशिष्ट निर्देश उन्हें चाहिए कि वह कौन सा गोदाम खोल सकते हैं. इसके बाद ही मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लूर व न्यायाधीश जयमाल्य बागची की खंडपीठ ने नाराज होकर कहा कि हाइकोर्ट का निर्देश न मानने पर अदालत की ओर से क्या कदम उठाया जायेगा यह उन्हें पता है. सरकारी वकील ने कहा कि ऐसी घटना और नहीं होगी. एसपी को सभी जरूरी निर्देश भेजे जा रहे हैं. खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई नौ जून को निर्धारित की है.
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एमपीएस मामले में झाड़ग्राम एसपी को हाइकोर्ट की फटकार
कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट ने एमपीएस मामले में झाड़ग्राम के एसपी को फटकार लगाते हुए सवाल किया कि मामले में एसपी को क्या हाइकोर्ट में तलब करना होगा. उल्लेखनीय है कि एमपीएस के वकील श्रीजीव चक्रवर्ती ने मामले की सुनवाई में कहा कि हाइकोर्ट के निर्देश को दिखाने के बावजूद झाड़ग्राम के एसपी उनका सहयोग नहीं […]
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