कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट ने मदन मित्रा की जमानत याचिका मामले को सिटी सेशन कोर्ट में स्थानांतरण का आदेश दिया है. स्थानांतरण के लिए सीबीआइ ने कलकत्ता हाइकोर्ट में आवेदन किया था. न्यायाधीश रंजीत कुमार बाग ने यह निर्देश दिया. अदालत ने सीबीआइ की ओर से अलीपुर अदालत की निष्पक्षता पर उठायी गयी आशंका पर कुछ भी टिप्पणी नहीं की. हालांकि अदालत ने कहा कि सीबीआइ को किसी प्रकार की आशंका न हो इसके लिए ही मामले के स्थानांतरण का फैसला लिया गया है. सिटी सेशन कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास इस मामले को स्थानांतरण किया गया है. निर्देश के कागजात हाथों में आने के 72 घंटे के भीतर सभी दस्तावेजों को सिटी सेशन कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास अलीपुर अदालत को हस्तांतरण करना होगा. उल्लेखनीय है कि गत 12 दिसंबर से सारधा घोटाला मामले में मदन मित्रा जेल में हैं. अलीपुर सेशन कोर्ट में जमानत की याचिका दो बार खारिज की जा चुकी है. हाइकोर्ट में जमानत याचिका दायर करके मदन मित्रा के वकीलों ने उसे वापस ले लिया था. 11 मई को अलीपुर सेशन जज कोर्ट में मदन मित्रा की जमानत याचिका की सुनवाई थी लेकिन उसी दिन सीबीआइ ने बताया कि हाइकोर्ट में मामले के स्थानांतरण की याचिका दायर की गयी है.
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मदन मित्रा की जमानत याचिका मामले के स्थानांतरण का आदेश
कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट ने मदन मित्रा की जमानत याचिका मामले को सिटी सेशन कोर्ट में स्थानांतरण का आदेश दिया है. स्थानांतरण के लिए सीबीआइ ने कलकत्ता हाइकोर्ट में आवेदन किया था. न्यायाधीश रंजीत कुमार बाग ने यह निर्देश दिया. अदालत ने सीबीआइ की ओर से अलीपुर अदालत की निष्पक्षता पर उठायी गयी आशंका पर कुछ […]
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