-हाइकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षितकोलकाता. राज्य की छह नगरपालिकाओं में चुनाव कराने को लेकर हाइकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गयी थी, हाइकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लूर व न्यायाधीश जय माल्य बागची की खंडपीठ पर मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है, लेकिन हाइकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. आवेदनकारी के वकील अनिंद्य गोपाल मित्र ने कहा कि राज्य चुनाव एक्ट का सेक्शन आठ व स्टेट म्यूनिसिपल एक्ट का सेक्शन 36 संविधान विरोधी है. इसे संविधान विरोधी घोषित किया जाना चाहिए. सेक्शन आठ में कहा गया है कि राज्य चुनाव आयोग के साथ राज्य सरकार विचार करेगी और राज्य चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों की घोषणा करेगी. सेक्शन 36 में राज्य सरकार नोटिस देगी और उसके बाद दिन की घोषणा की जायेगी.
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छह नगरपालिकाओं में चुनाव को लेकर हाइकोर्ट में सुनवाई पूरी
-हाइकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षितकोलकाता. राज्य की छह नगरपालिकाओं में चुनाव कराने को लेकर हाइकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गयी थी, हाइकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लूर व न्यायाधीश जय माल्य बागची की खंडपीठ पर मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है, लेकिन हाइकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. आवेदनकारी के वकील […]
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