-सुदीप्त सेन से लाखों रुपये लेनदेन के मामले में हुई थी गिरफ्तारी-एक लाख रुपये के मुचलके पर 217 दिन बाद मिली जमानत-पासपोर्ट होगा जमा, बुलाने पर पेश होेने की हिदायतकोलकाता. सारधा रियल्टी मामले में गिरफ्तार इस्ट बंगाल के सदस्य देबब्रत अधिकारी उर्फ नीतू को अलीपुर जिला अदालत से मंगलवार को सशर्त जमानत मिल गयी. अदालत सूत्रों के मुताबिक चार्जशीट पेश होने के बावजूद उन्हें जेल में रखने को लेकर सीबीआइ कोई ठोस कारण अदालत में नहीं दिखा पायी. जिसके बाद न्यायाधीश ने उन्हें जमानत पर रिहा करने का निर्देश दे दिया. इस दिन अलीपुर जिला अदालत में न्यायाधीश समरेश प्रसाद चौधरी के कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान देबब्रत सरकार के वकील तीर्थंकर राय ने कहा कि सीबीआइ ने 217 दिन पहले देबब्रत को गिरफ्तार किया था. गत 17 नवंबर को इस मामले की चार्जशीट भी अदालत में जमा कर दी गयी है. इसके बावजूद अदालत में सीबीआइ इस मामले की जांच को लेकर कोई गति के बारे में जानकारी नहीं दे सकी है. जिसके आरोप में देबब्रत को गिरफ्तार किया गया था. इस मामले में सभी सबूत सीबीआइ के पास हैं, लिहाजा अदालत से बाहर निकलने पर जांच में कोई नुकसान नहीं होगा. दोनों पक्ष के सवाल-जवाब को सुनने के बाद न्यायाधीश ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर उसे जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया. अदालत ने कहा कि देबब्रत जमानत पर रिहा होने के पहले अपना पासपोर्ट पुलिस के पास जमा रखेंगे और कभी भी जांच अधिकारी बुलाते है तो उनसे मिलेंगे. इधर अदालत के निर्देश की कॉपी मिलने के बाद उन्हें अलीपुर जेल से रिहा किया जायेगा.
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सारधा रियल्टी मामला: देबब्रत सरकार को सशर्त जमानत
-सुदीप्त सेन से लाखों रुपये लेनदेन के मामले में हुई थी गिरफ्तारी-एक लाख रुपये के मुचलके पर 217 दिन बाद मिली जमानत-पासपोर्ट होगा जमा, बुलाने पर पेश होेने की हिदायतकोलकाता. सारधा रियल्टी मामले में गिरफ्तार इस्ट बंगाल के सदस्य देबब्रत अधिकारी उर्फ नीतू को अलीपुर जिला अदालत से मंगलवार को सशर्त जमानत मिल गयी. अदालत […]
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