कोलकाता. नगरपालिका चुनाव के मामले में राज्य सरकार को कलकत्ता हाइकोर्ट ने फटकार लगायी है. मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लूर व न्यायाधीश जयमाल्य बागची की खंडपीठ ने प्रशासनिक बाध्यता के मुद्दे पर प्रश्न उठाया. जयमाल्य बागची ने पूछा कि क्या राज्य सरकार की प्रशासनिक जरूरत संविधान से ऊपर है. प्रणव राय द्वारा दायर जनहित याचिका की सुनवाई में उन्होंने यह बात कही. याचिका में लंबित सभी सात नगरपालिकाओं में चुनाव कराने की मांग की गयी थी. राज्य चुनाव आयोग के वकील नयनचंद बियानी ने बताया कि सात नगरपालिकाओं को छोड़ कर अन्य सभी लंबित नगरपालिकाओं में चुनाव की घोषणा की जा चुकी है. लिहाजा उनकी मांग के मुताबिक मामला ग्रहण नहीं किया जाना चाहिए. मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लूर ने कहा कि नगरपालिकाओं की मियाद खत्म होने से पहले चुनाव क्यों नहीं कराये गये. चुनाव के बाद उक्त नगरपालिकाओं को निगम के तौर पर बदलने में क्या दिक्कत है. सरकारी वकील अभ्रतोष मजूमदार ने बताया कि नगरपालिकाओं को निगम में तब्दील करके एक साथ ही चुनाव कराये जायेंगे. इसके लिए वक्त दिया जाये. अगले सोमवार को मामले की फिर से सुनवाई होगी.
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नगरपालिका चुनाव मामले में राज्य सरकार को हाइकोर्ट की फटकार
कोलकाता. नगरपालिका चुनाव के मामले में राज्य सरकार को कलकत्ता हाइकोर्ट ने फटकार लगायी है. मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लूर व न्यायाधीश जयमाल्य बागची की खंडपीठ ने प्रशासनिक बाध्यता के मुद्दे पर प्रश्न उठाया. जयमाल्य बागची ने पूछा कि क्या राज्य सरकार की प्रशासनिक जरूरत संविधान से ऊपर है. प्रणव राय द्वारा दायर जनहित याचिका की […]
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