-सदानंद गोगोई को सामने रख कर सारधा कंपनी ने उगाहे थे 500 करोड़ रुपये कोलकाता. सारधा चिटफंड मामले में गिरफ्तार असम के प्रख्यात गायक सदानंद गोगोई की जमानत याचिका को कलकत्ता हाइकोर्ट ने खारिज कर दिया. कलकत्ता हाइकोर्ट के न्यायाधीश शुभ्र कमल मुखर्जी व न्यायाधीश इंद्रजीत चटर्जी की बेंच पर गुरुवार को मामले की सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान हाइकोर्ट ने मुख्य रूप से दो कारण बताते हुए याचिका खारिज की है. सुनवाई के दौरान सीबीआइ पक्ष के वकील ने बताया कि सारधा कंपनी के घोटाले के मामले में सदानंद गोगोई के साथ ही असम के और कई प्रभावित लोग जुड़े हुए हैं और वह चाहते हैं कि सदानंद गोगोई को बाहर निकाला जा सके और सबूतों को नष्ट किया जा सके. सदानंद गोगोई को अगर जमानत दी जाती है तो मामले में मिले सबूत नष्ट हो सकते हैं और मामला कमजोर हो सकता है. असम में सारधा कंपनी के विकसित होने में सदानंद गोगोई की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, क्योंकि असम में तीन लोगों की तिकड़ी ने मिल कर काम किया था. इसमें सारधा कंपनी के चेयरमैन सुदीप्त सेन, सदानंद गोगोई व हेमंत विश्वास शर्मा का नाम शामिल है. इन लोगों ने सिर्फ असम राज्य से करीब 500 करोड़ रुपये उगाहे थे. सीबीआइ वकील के दलीलों को सुनने के बाद हाइकोर्ट ने सदानंद गोगोई की जमानत याचिका खारिज दी.
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सदानंद गोगोई की जमानत याचिका खारिज
-सदानंद गोगोई को सामने रख कर सारधा कंपनी ने उगाहे थे 500 करोड़ रुपये कोलकाता. सारधा चिटफंड मामले में गिरफ्तार असम के प्रख्यात गायक सदानंद गोगोई की जमानत याचिका को कलकत्ता हाइकोर्ट ने खारिज कर दिया. कलकत्ता हाइकोर्ट के न्यायाधीश शुभ्र कमल मुखर्जी व न्यायाधीश इंद्रजीत चटर्जी की बेंच पर गुरुवार को मामले की सुनवाई […]
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