सुबह सृंजय सीबीआइ कार्यालय पहुंचे. वह सारधा घोटाले के सिलसिले में सीबीआइ द्वारा गिरफ्तार किये जाने के बाद सशर्त जमानत पर रिहा हुए हैं.
गौरतलब है कि अलीपुर जिला सत्र एवं न्यायाधीश अदालत ने चार फरवरी को इस शर्त के साथ बोस को जमानत दी थी कि वह देश से बाहर नहीं जायेंगे और जब भी पूछताछ के लिए बुलाया जायेगा, वह सीबीआइ के समक्ष पेश होंगे. जमानत पर रिहाई के एक दिन बाद सृंजय बोस ने तृणमूल कांग्रेस और राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था.