कोलकाता : सारधा मामले की जांच कर रही केंद्रीय एजेंसी सीबीआइ के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, राज्य सरकार के इस आवेदन को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया. राज्य सरकार ने सारधा चिटफंड घोटाला मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में करने का आवेदन किया था. राज्य सरकार ने दावा किया था कि सीबीआइ यहां जांच के दौरान ही सूचनाओं को लीक कर रही है और सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं के खिलाफ प्रचार किया जा रहा है. इसलिए राज्य सरकार ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. न्यायालय ने सीबीआइ द्वारा जांच के बारे में चुन कर सूचनाएं लीक करने के पश्चिम बंगाल और तृणमूल कांग्रेस के आरोपों को ठुकराया.न्यायालय ने सीबीआइ जांच में बाधा डालने के आरोप में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और एक मंत्री के खिलाफ अवमानना याचिका पर विचार से इनकार कर दिया. न्यायालय ने सारधा प्रकरण से इतर उन 193 मामलों में अभियोजन की अनुमति दी, जिनमें राज्य पुलिस आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है.
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राज्य सरकार की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज
कोलकाता : सारधा मामले की जांच कर रही केंद्रीय एजेंसी सीबीआइ के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, राज्य सरकार के इस आवेदन को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया. राज्य सरकार ने सारधा चिटफंड घोटाला मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में करने का आवेदन किया था. राज्य […]
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