कोलकाता. सारधा मामले में कोलकाता के मेयर शोभन चटर्जी से पूछताछ की मांग करने वाले कांग्रेस पार्षद प्रकाश उपाध्याय के ऊपर एक विज्ञापन एजेंसी ने मानहानि का मामला दायर किया है. 29 नंबर वार्ड के पार्षद श्री उपाध्याय को अदालत की ओर से मंगलवार को एक सम्मन जारी कर दो मार्च को उन्हें अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया है. यह मामला अलीपुर कोर्ट के चौथे मजिस्ट्रेट की अदालत में विचाराधीन है. श्री उपाध्याय के वकील समीर दास ने बताया कि कांग्रेस पार्षद पर मानहानि का मामला ब्लू ड्रिम्ज प्राइवेट लिमिटेड नामक विज्ञापन एजेंसी ने किया है. संस्था का कहना है कि श्री उपाध्याय के बयानों से उनके व्यवसाय एवं साख को भारी नुकसान पहुंचा है. विज्ञापन एजेंसी ने आरोप लगाया है कि कोलकाता नगर निगम के मासिक अधिवेशन में श्री उपाध्याय ने यह आरोप लगाया था कि इस संस्था का मालिक एक पार्षद का दामाद है. जिसके कारण निगम के नियमों का उल्लंघन करने के बावजूद भी उसे माफ कर दिया गया है. पिछले तीन वर्ष में इस संस्था को करोड़ों रुपये का काम दिया गया, जबकि इस संस्था की क्षमता उतनी नहीं है. विज्ञापन एजेंसी का कहना है कि कांग्रेस पार्षद के इस गलत बयान से हमें भारी नुकसान हुआ है. श्री दास ने बताया कि सम्मन मिल चुका है. हम लोग मामले का विशलेषण कर रहे हैं. इससे पहले भी मेयर की ओर से उन पर दो मामले किये गये थे, जिसमें से एक में उन्हें जमानत भी मिल चुकी है.
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कांग्रेस पार्षद के खिलाफ मानहानि का मामला दायर
कोलकाता. सारधा मामले में कोलकाता के मेयर शोभन चटर्जी से पूछताछ की मांग करने वाले कांग्रेस पार्षद प्रकाश उपाध्याय के ऊपर एक विज्ञापन एजेंसी ने मानहानि का मामला दायर किया है. 29 नंबर वार्ड के पार्षद श्री उपाध्याय को अदालत की ओर से मंगलवार को एक सम्मन जारी कर दो मार्च को उन्हें अदालत में […]
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