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आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती धाराएं

कोलकाता : लेक थाना अंतर्गत रहीम उस्तागर लेन में फ्रांस मूल की महिला को अश्लील टिप्पणी करने व इस घटना का विरोध करने पर उसके पुरुष साथी से मारपीट करने के आरोप में पुलिस ने चार युवकों को गिरफ्तार किया था. उनके खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 323 व 509 के तहत शिकायत दर्ज […]

कोलकाता : लेक थाना अंतर्गत रहीम उस्तागर लेन में फ्रांस मूल की महिला को अश्लील टिप्पणी करने व इस घटना का विरोध करने पर उसके पुरुष साथी से मारपीट करने के आरोप में पुलिस ने चार युवकों को गिरफ्तार किया था. उनके खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 323 व 509 के तहत शिकायत दर्ज की गयी थी. लेकिन मामला महिला से अश्लील टिप्पणी का ही नहीं था बल्कि छेड़खानी का भी था. भुक्तभोगी महिला जेनी (परिवर्तित नाम) से पुलिस ने दुबारा बातचीत की तो पता चला कि छेड़खानी के तहत उसपर शारीरिक रूप से हमला भी किया गया. भुक्तभोगी महिला के बयान के आधार पर पुलिस ने अलीपुर अदालत में आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 354 और 307 के तहत मामला दर्ज करने की अपील की.

अदालत ने उसे स्वीकार कर लिया. कोलकाता पुलिस के संयुक्त आयुक्त (अपराध) पल्लव कांति घोष ने बताया कि चार में से तीन आरोपियों को अदालत ने अगले साल 22 जून तक पुलिस हिरासत में भेज दिया. आरोपियों के नाम छोटू हालदार (26), बुबाई (19) व नेपाल सरदार (20) बताये गये हैं. तीनों रहीम उस्तागर लेन के रहनेवाले हैं. इस मामले में पहले कमल नस्कर नाम युवक की गिरफ्तारी हो चुकी थी लेकिन पहले आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड विधान की जमानत योग्य धाराएं होने की वजह से उसे जमानत मिल गयी थी. उसके बाद से ही वह फरार है. पुलिस के मुताबिक रविवार को तड़के जेनी (परिवर्तित नाम) अपने पुरुष मित्र के साथ जोधपुर पार्क स्थित अपने घर जा रही थी.

आरोप के मुताबिक गोविंदपुर बस्ती के निकट पांच-छह युवकों ने महिला से छेड़खानी करने लगे. इसका विरोध करने पर पुरुष साथी की पिटाई की. घटना के बाद जेनी ने लेक थाने में इसकी शिकायत की. प्पुलिस ने बताया कि महिला किसी एनजीओ में कार्य करती है. वर्तमान में इस मामले में दो आरोपियों की तलाश जारी है.

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