किराये के मकानों के लिए संपत्ति कर में भारी छूटविस में पास हुआ विधेयककोलकाता. राज्य सरकार ने कोलकाता नगर निगम चुनाव के पहले महानगर के लोगों को तोहफा देने का फैसला किया है. महानगर में आज भी कई लोग किराये के मकान में रहते हैं और इन किराये के मकान पर लगनेवाले कर में राज्य सरकार ने भारी छूट की घोषणा की है. सोमवार को राज्य के शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम ने विस में इससे संबंधित संशोधित विधेयक पेश किया. इस संबंध में राज्य के शहरी विकास विभाग के मंत्री फिरहाद हकीम ने बताया कि अब तक महानगर में रहने वाले जिन लोगों ने किराये पर मकान दिया है, उनको संपत्ति कर के रूप में काफी अधिक राशि का भुगतान करना पड़ता है. हालांकि कई जगहों पर तो वह घर के किराये से अधिक राशि कर के रूप में चुका रहे हैं. इसलिए राज्य सरकार ने कोलकाता नगर निगम के 174 (1) एक्ट में संशोधन करते हुए कर की राशि को कम करने का फैसला किया है. अब से बाड़ी के मालिकों को 50 प्रतिशत की दर से सरचार्ज देना होगा, जबकि पहले नियम के अनुसार उनको इससे पांच-छह गुना अधिक कर देना पड़ता था. पहले मकान मालिकों को वाणिज्यिक दर के हिसाब से कर देना पड़ता था. अगर मकान का किराया पांच हजार रुपया है, तो इसे 12 से गुना किया जाता था और उसके बाद उसका 10 प्रतिशत मरम्मत खर्च के तहत घटा कर बाकी 54 हजार रुपये का 40 प्रतिशत संपत्ति कर के रूप में लिया जाता था. लेकिन नये नियम के अनुसार, अब से जिन भी घरों में किरायेदार है, वहां से होनेवाली कुल आमदनी के 50 प्रतिशत राशि के मूल्यांकन से ही सरचार्ज लिया जायेगा.
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निगम चुनाव के पहले महानगर के लोगों को सरकार का तोहफा
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