कोलकाता : सारधा कांड में सीबीआइ द्वारा सारधा टूर एंड ट्रैवल्स मामले की पहली चाजर्शीट देने के बाद इस घटना के तीन आरोपी सुदीप्त सेन, कुणाल घोष व देबजानी मुखर्जी को बैंकशाल कोर्ट के सीटी सेशन कोर्ट में पेश किया गया. अदालत ने सुनवाई के दौरान तीनों की जेल हिरासत की सीमा बढ़ा कर 10 नवंबर तक कर दी.
इसके पहले बचाव पक्ष के वकीलों ने अदालत में सीबीआइ की चाजर्शीट को दिशाहीन बताया. चाजर्शीट की कॉपी में मौजूद कई खामियों पर भी प्रकाश डाला और इसी को देखते हुए सभी को जमानत देने का आवेदन किया, लेकिन कोर्ट ने आवेदन को खारिज कर दिया. अदालत ने उनके आरोप पर गौर करते हुए सीबीआइ की तरफ से इस मामले के जांच अधिकारी को त्रुटियों को पांच नवंबर को दूर करने का निर्देश दिया.
ज्ञात हो कि इस मामले की चाजर्शीट सीबीआइ की तरफ से अदालत में 22 अक्तूबर को पेश की गयी थी. उसे बेबुनियाद बता कर बचाव पक्ष के वकीलों ने सोमवार को तीनों की जमानत की मांग की थी.