कोलकाता : बर्द्धवान विस्फोट के मामले में एक स्थानीय अदालत आरोपी हासिम मुल्ला को पांच नवंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया. मुख्य न्यायाधीश एम मुमताज खान ने मुल्ला को न्यायिक हिरासत में भेजते हुए कहा कि एनआइए अपनी जरुरत के मुताबिक उससे जेल के भीतर पूछताछ करने को स्वतंत्र है.
अदालत ने बीते 22 अक्तूबर को 31 अक्तूबर तक के लिए एनआइए की हिरासत में भेज दिया था. एनआइए ने आज अदालत से कहा कि इस आरोपी को फिलहाल उसे अपनी हिरासत में रखने की कोई जरुरत नहीं है और उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकता है. बर्द्धवान में बीते दो अक्तूबर को हुए धमाके में दो व्यक्ति मारे गए थे. यह विस्फोट उस वक्त हुआ था जब वे हथगोले और आइडी बना रहे थे.