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कोलकाता : स्कूलों में शिक्षकों व गैरशिक्षक कर्मियों के लिए नया नियम जारी

कोलकाता : पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य अनुदानित माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों व गैर शिक्षक कर्मियों के लिए एक नयी आचार संहिता जारी की है. शिक्षकों व गैर-शिक्षक कर्मियों को किसी भी तरह की हिंसा या पक्षपात में लिप्त नहीं होने का निर्देश दिया गया है. परीक्षा को देखते हुए प्रत्येक शिक्षक व गैर शिक्षक […]

कोलकाता : पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य अनुदानित माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों व गैर शिक्षक कर्मियों के लिए एक नयी आचार संहिता जारी की है. शिक्षकों व गैर-शिक्षक कर्मियों को किसी भी तरह की हिंसा या पक्षपात में लिप्त नहीं होने का निर्देश दिया गया है. परीक्षा को देखते हुए प्रत्येक शिक्षक व गैर शिक्षक कर्मी को संस्थान के अंदर एक बेहतर परिवेश बनाये रखने के लिए कहा गया है. नियमित कक्षाओं के साथ रिवीजन करवाने का भी निर्देश दिया गया है.

विद्यार्थी व अन्य सदस्यों को भी इसका पालन करना होगा. विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि कोई भी शिक्षक अभिभावकों की अनुमति के बिना छुट्टी के दिन छात्र को किसी कार्यक्रम में बुला नहीं सकते हैं. स्कूल के दौरान भी शिक्षक को स्कूल के प्रमुख से अनुमति लेनी होगी. स्कूल में किसी भी बच्चे से धर्म, जाति, लिंग या समुदाय के आधार पर भेदभाव करना आचार संहिता का उल्लंघन होगा.
शिक्षकों को कैम्पस के अंदर व बाहर नियम का पालन करना होगा. किसी भी नियम का उल्लंघन करने पर स्कूल इसका जिम्मेदार होगा. सरकार के गैजेट में इस तरह के नियम पहले ही जारी किये गये हैं. अब इसका अनुसरण करने के लिए स्कूलों को निर्देश दिया जा रहा है. इसका उल्लंघन करने पर शिक्षकों को जुर्माना देना पड़ेगा.
साथ ही शिक्षकों के वार्षिक बढ़ोतरी पर रोक लग सकती है. राज्य के अनुदान प्राप्त स्कूल में नौकरी के दौरान वे शिक्षक किसी अन्य तरह के काम में लिप्त नहीं हो सकते हैं. प्रत्येक शिक्षक को परीक्षा को देखते हुए पाठ्यक्रम का क्लास में रिवीजन भी करवाना होगा.

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