कोलकाता : महानगर में सार्वजनिक स्थानों व जहां-तहां कूड़ा फेंकने व गंदगी फैलाने पर 5000 रुपये से एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगेगा. नगरपालिका इलाके में जुर्माने की यह राशि 500 रुपये से लेकर 50 हजार रुपये तक होगी. इसी तरह से बार-बार चेतावनी देने के बाद भी घरों व अन्य परिसरों में जल […]
कोलकाता : महानगर में सार्वजनिक स्थानों व जहां-तहां कूड़ा फेंकने व गंदगी फैलाने पर 5000 रुपये से एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगेगा. नगरपालिका इलाके में जुर्माने की यह राशि 500 रुपये से लेकर 50 हजार रुपये तक होगी. इसी तरह से बार-बार चेतावनी देने के बाद भी घरों व अन्य परिसरों में जल जमाव करने व मच्छर का लार्वा पाये जाने पर 1000 रुपये से एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगेगा. सोमवार को विधानसभा में पश्चिम बंगाल नगरपालिका (दूसरा संशोधन)विधेयक,2018 ध्वनिमत से पारित हो गया.
विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए राज्य के शहरी विकास मामलों के मंत्री फिरहाद हकीम ने कहा कि राज्य सरकार ग्रीन सिटी और क्लीन सिटी की परिकल्पना पर काम कर रही है, लेकिन कुछ लोग जहां-तहां गंदगी फैलाते हैं. कूड़ा फेंकते हैं. इसी तरह से बार-बार अागाह करने के बावजूद घरों के अंदर जमा पानी नहीं हटाते हैं.
नगरपालिका के कर्मचारियों को जांच करने व घर में प्रवेश करने से रोकते हैं. इसी कारण इस जुर्माने का प्रावधान किया गया है. उन्होंने कहा : हम नहीं चाहते हैं कि लोगों से जुर्माना वसूला जाये. सभी लोग एक तरह के नहीं है. कुछ लोग ही हैं, जो जहां-तहां कूड़ा फेंकते हैं. उनके लिए यह कानून बनाया गया है. उल्लेखनीय है कि हाल में दक्षिणेश्वर में स्काईवाक के उद्घाटन के दूसरे दिन ही उस पर पान व गुटका के पीक के दाग दिखने लगे थे. उसे लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने काफी नाराजगी जतायी थी.
मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद स्काईवाक पर पान या गुटका का पीक फेंकने वालों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया था. इसी तरह का जुर्माना चिड़ियाघर और उसके बाद क्रमश: रेलवे व मेट्रो रेलवे में भी लगा दिये गये हैं. उन्होंनेेे कहा कि पहले 50 रुपये से पांच हजार रुपये तक जुर्माना लगाने का प्रावधान था,लेकिन इस राशि को बढ़ा दिया गया है.
क्या प्रावधान किया गया है
- महानगर में सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकने पर पांच हजार से एक लाख रुपये तक लगेगा जुर्माना
- नगरपालिका इलाके में जुर्माने की यह राशि 500 रुपये से लेकर 50 हजार रुपये तक होगी
- घरों व अन्य परिसरों में जल जमाव करने व मच्छर का लार्वा पाये जाने पर 1000 रुपये से एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगेगा