पूर्व आइपीएस भारती घोष के पति को सीआइडी ने किया गिरफ्तार
Updated at : 08 Aug 2018 1:05 AM (IST)
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कोलकाता : पश्चिमी मेदिनीपुर की पूर्व पुलिस अधीक्षक भारती घोष के पति एमवीए राजू की अग्रिम जमानत की याचिका मंगलवार को कलकत्ता हाइकोर्ट ने खारिज कर दी. इसके बाद हाइकोर्ट परिसर से ही उन्हें सीआइडी ने अपने हिरासत में ले लिया. मंगलवार को न्यायाधीश संजीव बंद्योपाध्याय की खंडपीठ ने अग्रिम जमानत याचिका को खारिज किया. […]
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कोलकाता : पश्चिमी मेदिनीपुर की पूर्व पुलिस अधीक्षक भारती घोष के पति एमवीए राजू की अग्रिम जमानत की याचिका मंगलवार को कलकत्ता हाइकोर्ट ने खारिज कर दी. इसके बाद हाइकोर्ट परिसर से ही उन्हें सीआइडी ने अपने हिरासत में ले लिया. मंगलवार को न्यायाधीश संजीव बंद्योपाध्याय की खंडपीठ ने अग्रिम जमानत याचिका को खारिज किया.
एमवीए राजू के वकील ने हाइकोर्ट में कहा कि दासपुर थाने में दर्ज एफआइआर में उनके मुवक्किल का नाम न रहने पर भी सीआइडी बार-बार उन्हें नोटिस भेजकर बुला रही है. सीआइडी का आचरण संदिग्ध है. इसलिए खतरा न उठाते हुए अग्रिम जमानत याचिका की अर्जी दी गयी है. सीआइडी के खिलाफ सीबीआइ जांच का आवेदन करते हुए हाइकोर्ट में भारती घोष व उनके पति ने मामला भी दायर किया है.
हालांकि सीआइडी की ओर से कहा गया कि जांच के मामले में एमवीए राजू सहयोग नहीं कर रहे हैं. जांच के लिए उन्हें 11 बार बुलाने पर भी वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे. पुलिस को वह भ्रमित कर रहे हैं. इसके कारण उनसे पूछताछ की जरूरत है. जिसके बाद अदालत ने अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी.
उल्लेखनीय है कि पूर्व आइपीएस अधिकारी भारती घोष के खिलाफ दासपुर थाने में शिकायत दर्ज हुई थी. इस मामले में उन्हें गिरफ्तार किये जाने की आशंका के चलते कलकत्ता हाइकोर्ट में एमवीए राजू ने अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी. इस मामले में सीआइडी ने उत्तर 24 परगना के एक व्यवसायी, यूनुस अली की शिकायत पर भारती के करीबी पुलिस अधिकारी राजशेखर पाइन को गिरफ्तार कर चुकी है. उनके खिलाफ 45 लाख रुपये के घोटाले का आरोप यूनुस ने लगाया है. वर्ष 2016 में उस पैसे का गबन किये जाने का आरोप है.
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