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शिक्षकों के खिलाफ जांच पर हाइकोर्ट का अंतरिम स्थगनादेश

कोलकाता : उत्तर दिनाजपुर के रायगंज के एसडीओ पर हमले की घटना के आरोपी शिक्षकों के खिलाफ पुलिस की जांच पर कलकत्ता हाइकोर्ट ने अंतरिम स्थगनादेश लगा दिया है. हाइकोर्ट के न्यायाधीश शिवकांत प्रसाद ने 21 जून तक अंतरिम स्थगनादेश का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 18 जून को होगी. शुक्रवार को मामले […]

कोलकाता : उत्तर दिनाजपुर के रायगंज के एसडीओ पर हमले की घटना के आरोपी शिक्षकों के खिलाफ पुलिस की जांच पर कलकत्ता हाइकोर्ट ने अंतरिम स्थगनादेश लगा दिया है. हाइकोर्ट के न्यायाधीश शिवकांत प्रसाद ने 21 जून तक अंतरिम स्थगनादेश का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 18 जून को होगी.
शुक्रवार को मामले की सुनवाई में याचिकाकर्ताओं के वकील विकास रंजन भट्टाचार्य व अनिंद्य सुंदर दास ने कहा कि गत पंचायत चुनाव में 14 मई को बतौर प्रिसाइडिंग ऑफिसर चुनाव की ड्यूटी में राजकुमार राय गये थे. उनकी ड्यूटी इटाहार के सोनापुर के 48 नंबर बूथ में पड़ी थी. वह रायगंज के सुदर्शनपुर के रहनेवाले हैं तथा करनदीघी के रहतपुर हाई मदरसा के शिक्षक भी थे.
अगले दिन यानी 15 मई को रायगंज के सोनाडांगी इलाके में रेल लाइन के करीब उनका शव पाया गया. जिला प्रशासन का कहना था कि उन्होंने आत्महत्या की है. लेकिन उनकी मौत के बाद शिक्षक संजीत कुमार दास सहित अन्य शिक्षकों ने घटना की उचित जांच की मांग करते हुए एसडीओ कार्यालय का घेराव किया. अपराधियों की गिरफ्तार की मांग पर विरोध प्रदर्शन किया.
एसडीओ टीएन शेरपा ने शिक्षकों के खिलाफ उनपर हमला करने का आरोप लगाते हुए रायगंज थाने में शिकायत दर्ज करायी. पुलिस ने 16 मई की रात को संजीत कुमार दास, प्रदीप सिन्हा व मनोज भौमिक को गिरफ्तार किया. बाद में 28 मई को रायगंज की निचली अदालत में उन्हें जमानत मिली. इसके बाद एफआइआर खारिज करने की मांग पर शिक्षकों ने कलकत्ता हाइकोर्ट में याचिका दायर की.
याचिकाकर्ताओं के वकीलों का कहना था कि उनके मुवक्किलों ने हमला नहीं किया. उन्होंने केवल सही जांच की मांग की थी. इसके लिए निचली अदालत से उन्हें जमानत भी मिली है. उनके खिलाफ झूठे मामले को हाइकोर्ट खारिज करे.

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