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बंगाल : तीन अपहरणकर्ता को उम्रकैद
डेढ़ करोड़ की मांगी थी फिरौती दोषियों को 20 हजार रुपये जुर्माना भी देना पड़ेगा कोलकाता : 10 साल की सुनवाई के बाद कोल व्यवसायी अपहरण कांड में तीन अपहरणकर्ताओं को सिटी सेशन कोर्ट ने आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. अभियुक्तों को 20 हजार रुपये जुर्माना भी देना पड़ेगा, नहीं तो सजा की […]
डेढ़ करोड़ की मांगी थी फिरौती
दोषियों को 20 हजार रुपये जुर्माना भी देना पड़ेगा
कोलकाता : 10 साल की सुनवाई के बाद कोल व्यवसायी अपहरण कांड में तीन अपहरणकर्ताओं को सिटी सेशन कोर्ट ने आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. अभियुक्तों को 20 हजार रुपये जुर्माना भी देना पड़ेगा, नहीं तो सजा की अवधि बढ़ जायेगी.
दोषियों के नाम खालिद खान, कामरान अख्तर आैर शाहदाब सिद्दीकी हैं. तीनों पर आइपीसी की धारा 364, 366 ए के तहत मामले दर्ज किये गये थे. घटना 17 मार्च, 2008 की है, जब शिवपुर निवासी श्रीराम बुचासिया का अपहरण सॉल्टलेक के सिटी सेंटर के पास से हुआ था.
अपहरणकर्ताओं ने व्यवसायी को जगाछा में बंधक बनाकर रखा आैर परिजनों से डेढ़ करोड़ फिरौती देने की मांग की.
परिजनों ने 40 लाख फिरौती अपहरणकर्ताओं को दे दिया. इसके बाद अपहृत व्यवसायी को छोड़ दिया गया था. व्यवसायी के भाई शरद कुमार बुचासिया ने शिवपुर थाने में शिकायत दर्ज करायी थी. घटना की जांच का जिम्मा सीआइडी को सौंपा गया.
सीआइडी टीम को सफलता मिली. तीनों आरोपियों को महाराष्ट्र की विभिन्न जगहों से गिरफ्तार किया गया. आरोपियों के पास से फिराैती के 23 लाख रुपये बरामद किये गये थे. मामले की सुनवाई सिटी सेशन कोर्ट में शुरू हुई. करीब 10 साल बाद शुक्रवार न्यायधीश ने तीनों को दोषी करार देते हुए सजा की घोषणा की.
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