सिर्फ विदेशी कानून के तहत मामला बाकी
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मालदा: आतंकवाद का आरोपी पाकिस्तानी नागरिक बरी
सिर्फ विदेशी कानून के तहत मामला बाकी मालदा : कालियाचक थाना पुलिस द्वारा तेरह वर्ष पहले गिरफ्तार एक पाकिस्तानी नागरिक को मंगलवार को मालदा अदालत के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने विदेशी अधिनियम को छोड़ सभी मामलों में बरी कर दिया. यह पाकिस्तानी नागरिक 20 मार्च 2005 को गिरफ्तार किया गया था. जम्मू कश्मीर पुलिस की […]
मालदा : कालियाचक थाना पुलिस द्वारा तेरह वर्ष पहले गिरफ्तार एक पाकिस्तानी नागरिक को मंगलवार को मालदा अदालत के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने विदेशी अधिनियम को छोड़ सभी मामलों में बरी कर दिया. यह पाकिस्तानी नागरिक 20 मार्च 2005 को गिरफ्तार किया गया था. जम्मू कश्मीर पुलिस की सूचना पर कालियाचक पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था. गिरफ्तार व्यक्ति का नाम मुस्लिम चाचा उर्फ नाजिर खान है.
जम्मू-कश्मीर के आइबी अधिकारी की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि इस व्यक्ति का घर पाकिस्तान के भवाल थाने में है और वह सीमा पार करके आतंकी गतिविधियों के लिए भारत में घुसा है.
उसे लश्करे तैयबा व अलबदर आतंकी संगठन का सदस्य बताया गया. उस पर देश के युवाओं को गुमराह कर आतंकी संगठन को मजबूत बनाने का आरोप लगाया गया. कहा गया कि मानव बम तैयार कर विध्वंसक घटनाओं को अंजाम देना ही उसका मुख्य उद्देश्य था. उस पर आइपीसी की धारा 120 बी, 121/2, 121ए, 124ए के अलावा विदेशी कानून के तहत मामले दर्ज किये गये.
मंगलवार को मालदा अदालत में इस मामले में फैसला आया. जिसमें अदालत ने उसे विदेशी कानून को छोड़ सभी आरोपों से बरी कर दिया. 13 वर्षों तक चले इस मामले की सुनवाई में पुलिस कोई सबूत व तथ्य नहीं दे सकी. इस वजह से उसे रिहा कर दिया गया. पाक नागरिक ने अदालत के फैसले पर खुशी जाहिर की है.
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