हाइकोर्ट. बाइक रैली पर सरकार की अपील खारिज
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भाजपा को भी लगा झटका
हाइकोर्ट. बाइक रैली पर सरकार की अपील खारिज भाजयुमो को बाइक रैली की सशर्त अनुमति मिली कोलकाता : पश्चिम बंगाल सरकार ने गंगासागर मेला का हवाला देते हुए भाजपा युवा मोरचा की आेर से आयोजित प्रतिरोध संकल्प अभियान व बाइक रैली को अनुमति देने से इनकार कर दिया था. इसके बाद कलकत्ता हाइकोर्ट के एकल […]
भाजयुमो को बाइक रैली की सशर्त अनुमति मिली
कोलकाता : पश्चिम बंगाल सरकार ने गंगासागर मेला का हवाला देते हुए भाजपा युवा मोरचा की आेर से आयोजित प्रतिरोध संकल्प अभियान व बाइक रैली को अनुमति देने से इनकार कर दिया था. इसके बाद कलकत्ता हाइकोर्ट के एकल पीठ ने भाजयुमो को सशर्त बाइक रैली की अनुमति दे दी थी. एकल पीठ के इस आदेश को चुनौती देते हुए राज्य सरकार ने कलकत्ता हाइकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ज्योतिर्मय भट्टाचार्य व न्यायाधीश अरिजीत बंद्योपाध्याय की पीठ में याचिका दायर की थी.
जिसकी सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाले दो सदस्यीय पीठ ने एकल पीठ के आदेश को बहाल रखा. साथ ही हाइकोर्ट ने रवि शंकर दत्त नाम के एक व्यक्ति को विशेष अधिकारी नियुक्त किया और उन्हें ही रैली का सही प्रकार से आयोजन व उस पर निगरानी रखने का जिम्मा सौंपा गया. हाइकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अगर उनको कहीं भी लगता है कि यहां कानून तोड़ा गया है तो वह वहीं रैली को स्थगित कर सकते हैं. इसके साथ ही हाइकोर्ट ने कहा है कि रैली जिन-जिन इलाकों से जायेगी, वहां एक उच्च पदस्थ अधिकारी को तैनात रखना होगा और वह स्पेशल ऑफिसर के साथ वहां रहेंगे और आपसी ताल-मेल से रैली की यात्रा के लिए रास्ता सुनिश्चित करेंगे.
गौरतलब है कि भाजपा युवा मोर्चा की ओर से 11 से 18 जनवरी तक विभिन्न जिलों से स्वामी विवेकानंद की 155वीं जयंती के अवसर पर पिछले पांच जनवरी को प्रतिरोध संकल्प यात्रा की अनुमति के लिए कोलकाता पुलिस के समक्ष आवेदन किया गया था, लेकिन कोलकाता पुलिस ने कानून-व्यवस्था का हवाला देते हुए रैली के लिए अनुमति नहीं दी थी. इस संबंध में भाजयुमो की ओर से हाइकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी, जिसकी सुनवाई करते हुए न्यायाधीश देवांशु बसाक ने
भाजपा को भी…
बाइक रैली की अनुमति दी थी और इसके लिए उन्होंने कुछ शर्तें भी रखी थी, जिसके अनुसार संबंधित पार्टी को ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए रैली निकालनी होगी. प्रत्येक व्यक्ति के सिर पर हेलमेट अनिवार्य होगा. रैली की वजह से यातायात-व्यवस्था में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आनी चाहिए. रैली के एक जिले से दूसरे जिले में प्रवेश करने के 30 मिनट पहले इसकी जानकारी पुलिस को देनी होगी. न्यायाधीश देवांशु बसाक के आदेश को चुनौती देते हुए राज्य सरकार ने हाइकोर्ट की खंडपीठ में याचिका दायर की थी.
गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के महाधिवक्ता ने कहा कि विभिन्न राज्यों से गंगासागर में पुण्य स्नान के लिए लाखों पुण्यार्थी यहां पहुंच रहे हैं और इसके लिए काफी संख्या में पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है, इसलिए 20 जनवरी तक कोई भी रैली करने की अनुमति नहीं दी जा सकती.
वहीं, मामले की सुनवाई के दौरान भाजयुमो के वकील सप्तांशु बसु ने दावा करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा दी गयी टिप्पणी का कोई मतलब नहीं है. भाजयुमो ने हर नियम का पालन करते हुए बाइक रैली निकालने का निर्णय लिया है तो इसमें राज्य सरकार काे क्या आपत्ति है. दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद हाइकोर्ट ने भाजयुमो की बाइक रैली को अनुमति दे दी.
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