इसके अलावा पिछले कई महीनों से वह बीमार हैं. इसलिए रिपोर्ट तैयार नहीं हुई है. उन्होंने यह भी कहा कि वर्ष 2012 से तमलुक अस्पताल में कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार नहीं हो रही है. अदालत ने स्पस्ट कह दिया कि उन्हें सात दिनों का समय दिया जा रहा है. इसके बीच गृहणी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार कर अस्पताल के सुपर को देना होगा. रिपोर्ट न मिलने तक उनका वेतन बंद रहेगा. 21 दिसंबर को मामले की अगली सुनवाई है. उस दिन उक्त चिकित्सक को फिर से अदालत मे हाजिर होना होगा.
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मौत के चार माह बाद भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिलने पर हाइकोर्ट नाराज, रिपोर्ट नहीं मिलने तक अस्पताल सुपर को वेतन नहीं
कोलकाता: तमलुक की एक गृहिणी की मौत के चार महीने बीत जाने पर भी पुलिस को अब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली है. अस्पताल के ऑटोप्सी सर्जन अब तक क्यों यह रिपोर्ट नहीं दे सके हैं. इस पर कलकत्ता हाइकोर्ट ने नाराजगी जतायी है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट न देने तक ऑटोप्सी सर्जन का वेतन बंद रखने […]
कोलकाता: तमलुक की एक गृहिणी की मौत के चार महीने बीत जाने पर भी पुलिस को अब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली है. अस्पताल के ऑटोप्सी सर्जन अब तक क्यों यह रिपोर्ट नहीं दे सके हैं. इस पर कलकत्ता हाइकोर्ट ने नाराजगी जतायी है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट न देने तक ऑटोप्सी सर्जन का वेतन बंद रखने का निर्देश न्यायाधीश राजश्री भरद्वाज की खंडपीठ ने दिया है. मामले की पिछली सुनवाई में अदालत ने राज्य पुलिस के डीजी को निर्देश दिया था कि ऑटोप्सी सर्जन प्रदीप कुमार दास को हाजिर किया जाये.
अदालत के निर्देश के तहत उन्हें बुधवार को पेश किया गया. सरकारी वकील प्रदीप्त गंगोपाध्याय ने अदालत में बताया कि उक्त चिकित्सक ने उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया है. उनके हाथ में अभी तक तमलुक अस्पताल के 325 मामले लंबित हैं. उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब तक तैयार नहीं हुई है. इस पर अदालत ने ऑटोप्सी सर्जन से इसका कारण पूछा. सरकारी वकील को बोलने न देकर ऑटोप्सी सर्जन ने खुद ही कहना शुरू कर दिया कि अस्पताल में आधारभूत ढांचा का अभाव है.
क्या है मामला : गत 30 जुलाई को तमलुक की गृहिणी तसलीमा बीबी की हत्या हो गयी थी. हत्या में उसके पति शेख मिखाइल का नाम आया. तमलुक थाने की पुलिस ने गत 12 सितंबर को उसे गिरफ्तार भी किया था. आरोपी ने हाल ही में जमानत की याचिका दायर की. इसके बाद ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट का मामला सामने आया.
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