कोलकाता: धापा के माठपुकुर इलाके के तृणमूल नेता अधीर माइति की हत्या के मामले में पुलिस ने सोमवार को अलीपुर अदालत में चाजर्शीट दाखिल की. पुलिस सूत्रों के मुताबिक चाजर्शीट में स्थानीय तृणमूल पार्षद शंभुनाथ काऊ समेत दस लोगों के नाम हैं. घटना के 68 दिनों के अंदर 150 पन्नों की चाजर्शीट में 58 गवाहों की गवाही का उल्लेख किया गया है.
फरार आरोपियों का हुलिया जारी
चाजर्शीट में पुलिस ने ज्योति राय उर्फ लंगड़ा ज्योति, तारक पाइक उर्फ बच्च तारक और प्रशांत दे को फरार बताया है. जिसके बाद अदालत ने तीनों फरार आरोपियों का हुलिया जारी करने का निर्देश दिया है. बताया जा रहा है कि पुलिस जल्द ही तीनों का हुलिया तैयार कर उनकी तलाश का प्रयास करेगी.
देवाशीष को मिली जमानत
चाजर्शीट में आरोपी देवाशीष सरकार के खिलाफ आइपीसी की धारा 212 (आरोपी को भगाने में मदद) के तहत मामला दर्ज करायी थी. जमानत योग्य धारा होने के कारण वचाव पक्ष के वकील ने अदालत में देवाशीष को जमानत पर रिहा करने की मांग की थी. जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए देवाशीष को जमानत पर रिहा कर दिया.
काऊ को 14 दिनों की जेल हिरासत
मुख्य आरोपी तृणमूल पार्षद शंभुनाथ काऊ को अदालत ने 14 दिनों के लिए जेल हिरासत में भेज दिया. जल्द ही इस मामले का ट्रायल शुरू होगा.
ज्ञात हो कि धापा के माठपुकुर में एक जमीन पर कब्जे को लेकर तृणमूल समर्थक अधीर माइति की हत्या कर दी गयी थी.