केंद्र की ओर से पेश होते हुए अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल (एएसजी) कौशिक चंद ने दलील दी कि वह सरकार से इस बारे में निर्देश लेंगे. पीठ ने एएसजी से याचिका पर 21 जुलाई को केंद्र का रुख बताने को कहा जब झड़पों से जुड़ी जनहित याचिका पर फिर से सुनवाई होगी.
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मामले की एनआइए जांच पर अपना रुख बताये केंद्र
कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को केंद्र से इस बारे में अपना रुख बताने को कहा कि उत्तर 24 परगना जिले के बादुड़िया में हालिया सांप्रदायिक हिंसा की क्या वह राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) से जांच कराने पर विचार कर रही है. इन झड़पों की एनआइए से जांच के लिए एक याचिका पर सुनवाई […]
कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को केंद्र से इस बारे में अपना रुख बताने को कहा कि उत्तर 24 परगना जिले के बादुड़िया में हालिया सांप्रदायिक हिंसा की क्या वह राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) से जांच कराने पर विचार कर रही है. इन झड़पों की एनआइए से जांच के लिए एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश निशिता म्हात्रे और न्यायमूर्ति टी चक्रवर्ती ने केंद्र सरकार के वकील को अपना रुख स्पष्ट करने का निर्देश दिया.
पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार से एक हलफनामा सौंप कर उन कदमों के बारे में भी बताने को कहा, जो इसने दंगा प्रभावित बदुड़िया में 21 जुलाई को हालात को काबू करने और स्थिति को सामान्य बनाने के लिए उठाये. राज्य सरकार को यह निर्देश उस याचिका पर दिया गया है, जिसके तहत पिछले हफ्ते की सांप्रदायिक झड़पों के पीड़ितों को मुआवजा देने का राज्य को निर्देश देने की मांग की गयी थी. राज्य के महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने दलील दी कि इन झड़पों के सिलसिले में 32 मामले दर्ज किये गये हैं और 66 गिरफ्तारियां की गयी हैं. उन्होंने अदालत को बताया कि बादुड़िया और बशीरहाट सब-डिवीजन में हालात सामान्य हो गये हैं.
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