इसपर केंद्र को हलफनामा देना होगा. राज्य के पास कितना बल है व इस संबंध में उनकी भूमिका पर राज्य सरकार को हलफनामा देना होगा. मंगलवार को सुनवाई में अदालत ने टिप्पणी की कि यह क्या चल रहा है? बंद जारी है और किसी को फिक्र नही है? केंद्र का कहना है कि अतिरिक्त बल तैनात नहीं किया जा सकता क्योंकि हालात के लिए पर्याप्त बल है.
पहाड़ में समन्वय का अभाव है. खंडपीठ का कहना था कि केंद्र व राज्य में सत्ताधारी दल अलग-अलग हैं, तो क्या इसलिए लोगों को भुगतना होगा? यदि सरकारें अपना काम ठीक तरीके से करें तो हर मामला सुलझ जायेगा. लोग भुगत रहे हैं, मर रहे हैं. दोनों ही सरकारों को एकसाथ काम करना होगा. मामले में सीबीआइ को पार्टी बनाया जायेगा. उल्लेखनीय है कि पहाड़ बंद को लेकर रमाप्रसाद सरकार ने हाइकोर्ट में याचिका दायर की है.