उन्होंने पर्यटकों को हुई परेशानी के एवज में मुआवजा देने का आवेदन किया है. याचिकाकर्ता रमा प्रसाद सरकार ने अपने आवेदन में कहा है कि गुरुवार को गोजमुमो समर्थकों द्वारा दार्जिलिंग के विभिन्न क्षेत्रों में हिंसा फैलायी गयी थी. हिंसा के दौरान सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया गया था. उन्होंने इस संबंध में गोजमुमो से जुर्माना अदा करने की मांग की है.
हाइकोर्ट ने गोजमुमो से यह राशि चुकाने को कहा था. हाइकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ गोजमुमो ने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था. हालांकि, गोजमुमो द्वारा जुर्माना की राशि जमा नहीं करायी गयी थी. इसके बाद सितंबर 2016 में गोजमुमो ने एक बार फिर बंद बुलाया था. इस बार मामले की सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट के न्यायाधीश गिरीश गुप्ता की डिवीजन बेंच ने गोजमुमो को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर भविष्य मेें गोजमुमो द्वारा कोई याचिका दायर की जाती है, तो हाइकोर्ट स्वयं सुओमोटो मामले करते हुए कानूनी कार्रवाई करेगा.